वरिष्ठ अध्यापक उदयभान निलंबित

0

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने उदयभान सिंह वरिष्ठ अध्यापक (प्रभारी प्राचार्य) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंकुरी (संकुल) विकासखंड गोहपारू को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधी में श्री सिंह का मुख्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
ज्ञातव्य हो कि अमित सिंह अध्यापक माध्यमिक शाला बरहा एवं सुश्री प्रज्ञा ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता बुढ़ार चौक शहडोल द्वारा 11 मार्च एवं 03 अप्रैल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध एरियर्स बिल भुगतान के एबज में मांगी गई राशि देने के कारण कोषालय से 02 बार निरास्त कराये जाने संबंधी षिकायत की जॉच संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग से कराएॅ जाने पर एवं जिला पेंषन अधिकारी शहडोल से पुन: जॉच कराने पर देयक की राषि 972517 कोषालय में प्रस्तुत करने के पूर्व उदयभान सिंह वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य द्वारा गणितीय शुद्धता, ग्रहता का परीक्षण न करने द्वारा तुर्टीपूर्ण गणना पत्रक व एरियर्स तैयार करने में लापरवाही बर्ती गई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed