वित्तीय अनियमितता में नपे मुख्य नगरपालिका अधिकारी और उपयंत्री
(अनिल तिवारी+8827479966)
शहडोल। कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने प्रभारी नगर पालिका अधिकारी चंदिया जिला उमरिया को नगरपालिका सेवा नियम 1973 के नियम 2(घ-दो) एवं नियम 36 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी आदेश मे उल्लेखित किया गया है कि श्री विनोद प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा नगर परिषद चंदियॉ जिला उमरिया में नगरीय क्षेत्रान्तर्गत भरोसा तालाब, भास्कर तालाब, छोहाई तालाब, जटवार तालाबों के गहरीकरण एवं सौदर्यीकरण कार्य में प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितता एवं वार्ड नम्बर 6 में नाली निर्माण, वार्ड नम्बर 12 में सीसीरोड़ निर्माण में तकनीकी एवं वित्तीय अनियमितता की गई है। जिससे 24 लाख 46 हजार 727 रूपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुॅचाई गई है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 92 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उपयंत्री अशोक निलंबित
कमिश्नर आर.बी. प्रजापति ने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन संभाग शहडोल के जॉच प्रतिवेदन आधार पर तत्कालीन प्रभारी उपयंत्री नगर परिषद चंदियॉ वर्तमान लोक निर्माण विभाग उमरिया को मध्यप्रदेश सविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निंलबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी आदेश मे उल्लेखित किया गया है कि अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा नगर परिषद चंदियॉ जिला उमरिया में पदस्थापना अवधि में नगरीय क्षेत्रान्तर्गत भरोसा तालाब, भास्कर तालाब, छोहाई तालाब, जटवार तालाबों के गहरीकरण एवं सौदर्यीकरण कार्य में प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितता एवं वार्ड नम्बर 6 में नाली निर्माण, वार्ड नम्बर 12 में सीसीरोड़ निर्माण में तकनीकी एवं वित्तीय अनियमितता की गई है। जिससे 24 लाख 46 हजार 727 रूपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुॅचाई गई है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 97 एवं मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम के 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है।