शहडोल सीमा में बिना अनुमति प्रवेश किया तो, होगा अपराध दर्ज, 5 के खिलाफ हुई एफआईआर
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गुरूवार को 108 जननी एम्बूलेंस एमपी 04 बीए 3023 का चालक धनआदेश द्विवेदी पिता श्याम प्रसाद द्विवेदी निवासी सोहागपुर जिला अस्पताल से एक महिला को एम्बुलेंस से जबलपुर रेफर हेतु ले गया था, चालक द्वारा महिला को जबलपुर अस्पताल छोडऩे के पश्चात् वापिस आते समय मुख्तरी बेगम पति मो0 नईम खान उम्र 40 वर्ष, अल्तमश हसन पिता हसन इकबाल उम्र 19 वर्ष, दोनो निवासी ईतवारी मोहल्ला शहडोल, जो लम्बे समय से जबलपुर में रह रहे थे जिनमें से एक भोपाल से जबलपुर रहने आया था, उक्त दोनो व्यक्तियों को एम्बूलेंस चालक द्वारा जबलपुर से ईतवारी मोहल्ला शहडोल एम्बुलेंस में बैठाकर छोड़ा गया।
एम्बुलेंस का लिया सहारा
एम्बुलेंस अति आवश्यक सेवा होने के कारण, बिना किसी पुलिस पूछताछ के एम्बूलेंस की मदद से मुख्तरी बेगम एवं अल्तमश हसन शहडोल में आसानी से प्रवेश कर गए, जबकि उक्त व्यक्तियों को जबलपुर प्रशासन से अनुमति एवं मेडिकल परीक्षण के पश्चात् शहडोल सीमा में प्रवेश करना था। उक्त कृत्य से जिला शहडोल में कोरोना संक्रमण के फैलने की शंका होने से सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तीनो आरोपियों के विरूद्ध बिना अनुमति जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं प्रवेश पश्चात् जानकारी छुपाने पर धारा 188, 269, 270 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जबलपुर से मोटर सायकल से आये
सोहागपुर थाना क्षेत्रांतर्गत थाना गोसलपुर जिला जबलपुर निवासी राकेश खटिक उम्र 44 वर्ष अपनी पत्नि रेनू खटिक उम्र 30 एवं पुत्र नैतिक खटिक को अपनी मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 20 केपी 1428 में बैठाकर जबलपुर प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए गुरूवार को अपनी बहन रेखा खटिक निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के घर आया जबलपुर से आए व्यक्तियों की सूचना रेखा खटीक द्वारा शहडोल प्रशासन को नही दी गई। जिससे कोरोना संक्रमित जिला जबलपुर से उक्त व्यक्तियों के प्रवेश होने से जिला शहडोल में कोरोना संक्रमण फैलने की संभवना उत्पन्न हुई। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 188,269,270 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक कन्हैयालाल एवं आरक्षक निखिल की विशेष भूमिका रही।
आवश्यक सूचना- इस वैश्विक महामारी से अभी तक अपना शहडोल जिले वासियो की जागरूकता की वजह से अछूता है। सभी लोगो से अनुरोध है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बाहर के शहरों से आये तो तत्काल स्थानीय पुलिस थाना, स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन को सूचित करें। क्योंकि संपूर्ण लॉक डाउन की इस अवधि में शहडोल की सीमा से बाहर जाना या शहडोल की सीमा के अंदर आना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
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