शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म@पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी

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शहडोल। कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत रविवार को घरौला मोहल्ला निवासी 38 वर्षीय महिला के साथ आलोक निगम निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बलात्कार करने का मामला सामने आया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पीडि़त महिला भारतीय लाज के पास स्टेशन रोड गल्र्स स्कूल के पास कोतमा जिला अनूपपुर हाल घरौला मोहल्ला शहडोल की निवासी है जिसका पति सोने-चांदी का मिस्त्री है जो अक्सर बाहर रहता है, जो महीना पन्द्रह दिन में घर आता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
करता रहा शारीरिक शोषण
पड़ोस का आलोक निगम टैक्स की वकालत करता है जो 28 जून 2006 को सुबह 08 बजे महिला के घर पर अकेले होने से मौके का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर जबरन नाजायज संबंध बनाया, उस समय महिला की उम्र 20 वर्ष थी। आलोक निगम महिला को उसके पति से तलाक कराने एवं स्वयं शादी करने का आश्वासन देकर लगातार जबरन शारीरिक शोषण करता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटना से अवगत कराकर आरोपी आलोक निगम का कृत्य धारा 376(2)(एन) भादवि के तहत दण्डनीय पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
न्यायालय में किया पेश
पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य के निर्देशन एवं डीएसपी (मुख्यालय) व्ही.डी. पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा पुलिस टीम तैयार की गई जिन्हें मामले के आरोपी आलोक निगम पिता बृजेश निगम निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए 05 अक्टूबर को आरोपी आलोक निगम को गिरफ्तार किया जाकर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
इन्होंने की कार्यवाही
संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजेश चन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में उप निरीक्षक ज्योति सिकरवार (महिला सेल), उप निरीक्षक एम.पी. अहिरवार, आरक्षक बिलाल खान एवं पुरूषोत्तम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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