समस्त कलेक्टर्स नामांतरण एवं बटवारा प्रकरणों का निराकरण हेतु अभियान चलाए
शहडोल।मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार कमिश्नर शहडोल संभाग श्री नरेश पाल ने आदेश जारी कर समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया कि बंटवारे एवं नामांतरण संबंधित प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएं जाए तथा राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान के तहत निराकरण के लिए नामांतरण व बटवारा मदो के राजस्व प्रकरणों को चिन्हित किया जाए तथा पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जिसमें अविवाहित नामांतरण प्रकरण 30 दिवस, विवाहित नामांतरण प्रकरण 180 दिवस, अविवाहित बटवारा प्रकरण 90 दिवस निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
आवेदन की प्रक्रिया अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी अपने क्षेत्र अंतर्गत आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस प्रकरण दर्ज कराएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्र अंतर्गत आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराएंगे, इस अभियान के दौरान लोक सेवा केंद्र एवं एमपी ऑनलाइन या ऑनलाइन से भी सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं इन आवेदनों को भी अभियान में शामिल कर निराकरण किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया कि अभियान का संचालन नामांतरण एवं बटवारा हेतु आवेदन प्राप्त करना 8 जून से 22 जून 2020 तक, प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना है यथा नोटिस सुनवाई स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि 8 जून से 9 जुलाई 2020 तक, पारित आदेशों पर अमल करना अंतिम आदेश की तिथि से तीन दिवस की अवधि में नियत किया गया है तथा आरसीएमएस पोर्टल पर इस अभियान के लिए चिन्हांकित प्रकरणों के लिए अलग से एक फेलग क्रिएट किया है जाए तथा आरसीएमएस पोर्टल पर दिनांक 15 जून 2020 तक कंडिका तीन के अनुसार प्रकरणों का चिन्हांकन पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें तथा अभियान स्तर पर निर्धारित समय समय सीमा में पूर्ण किया जाना साथ ही कार्य की समीक्षा बैठक एवं राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जावेगी।