सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार सोनी तत्काल प्रभाव से निलंबित

शहडोल । कमिश्नर शहडोल संभाग आर0बी0 प्रजापति ने शासकीय कार्याें में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण तथा बैगर सूचना के बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण सहायक यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग जयसिंहनगर जिला शहडोल को मध्यप्रदश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के सहपठित नियम-09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनुपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक यंत्री नरेन्द्र कुमार सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कमिश्नर ने जारी आदश में कहा है कि दिनांक 5 मार्च 2020 को पूर्वाहन 11ः00 बजे से ब्लॉक मुख्यालय जयसिंह नगर में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। नरेंद्र कुमार सोनी सहायक यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग जयसिंहनगर जिला शहडोल उक्त बैठक में बिना कोई पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे बल्कि संजीव कुमार तिवारी डाटा एंट्री ऑपरेटर मनरेगा संविदा कार्यालय जनपद पंचायत जयसिंहनगर के द्वारा दिनांक 5 मार्च 2020 को सोनी सहायक यंत्री की ओर से एक आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र तैयार कर डाटा एंट्री ऑपरेटर मनरेगा संविदा श्री तिवारी के द्वारा सहायक यंत्री के पद मुद्रा एवं स्वयं फाड़ कर हस्ताक्षर करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल संबोधित किया गया है। जो पूर्णतः नियम के विरुद्ध है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्री सोनी सहायक यंत्री के द्वारा जयसिंहनगर में मुख्यालय स्थाई निवास नहीं बनाया गया है बल्कि यह कटनी में निवास करते हैं और अधिकतर कटनी में ही रहते हैं तथा ड्यूटी से हमेशा नदारत रहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र तैयार किया गया उसमें श्री सोनी सहायक यंत्री द्वारा कब कब कितना अवकाश लिया गया कितना शेष है इसका उल्लेख नहीं है। श्री सोनी सहायक यंत्री के बैठक में अनुपस्थित रहने से निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी इनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कार्यों को अवलोकन से पाया गया कि योजना मंडल से जनभागीदारी विधायक एवं सांसद मद से वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक कुल स्वीकृति कार्य 223 में से 115 पूर्व एवं 108 अपूर्ण हैं। इसी प्रकार से मनरेगा योजना में 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में अपूर्ण कार्यों की संख्या 6181 वर्ष में स्वीकृत कार्य 3441 पूर्ण कर 2785 एवं 4228 कार्य पूर्ण हैं इससे यह साबित होता है कि श्री सोनी सहायक यंत्री हमेशा अपने ड्यूटी से नदारत रहने के आदी हैं और निर्माण कार्यों का समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा नहीं किए जाने से इतनी बड़ी संख्या में निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार श्री नरेंद्र कुमार सोनी सहायक यंत्री द्वारा अपने पदीय दायित्वों को गंभीरता से लेकर लापरवाही बरती गई जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का स्पष्ट उल्लंघन एवं दंडनीय है।