सेवा सहकारी समिति छिल्पा के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक निलंबित
Ajay Namdev-7610528622
अनूपपुर। कमिश्नर शहडोल संभाग आर.बी. प्रजापति ने अनुज ओहदार वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छिल्पा जिला अनूपपूर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधी में ओहदार का मुख्यालय सहायक उपायुक्त सहकारिता जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। ज्ञातव्य हो कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छिल्पा जिला अनूपपूर के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शहडोल द्वारा 19 जून को आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर अनिमितताएॅ पाई गयी थी, जिसमें 31 मार्च 2018 पर बकाया ऋण का किसानो की जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत 135 आकालातीत किसानो को रूपये 2176 200 रूपये स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार 56 कालातीत किसानो को रूपये 620868 स्वीकृत की गई, जो किसानो के खाते में सही ढंग से प्रविष्ठ नही करने तथा समिति 80 किसानो की राषि 515884.95 का खरीफ 2017 को बीमा क्लेम का राशि किसानो के खाते में जमा नही करने तथा समिति में 15 क्विंटल धान,बीज एवं 30.2 मि. टन डीएपी 18.02 मि.टन यूरिया किसानो को वितरण नही कराने किसान भारतेन्द्र प्रसाद साहू द्वारा 169 क्विंटल धान का भुगतान नही कराने, सूर्यकांत पटेल 476 क्विंटल खरीफ का भुगतान शेष होने श्री सुशील कुमार गुप्ता की 51 बोरी धान की राशि 93620 का भुगतान नही होना पाये जाने के कारण तथा शासन की मंशानुरूप कार्य न करते हुए घोर लापरवाही व उदासीनता वर्ती गई जो म.प्र. सिविल आचरण नियम 03 के विपरीत है।