स्टे आर्डर की तामीली में खेल कर रहे जिम्मेदार!

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शहडोल। जमीनी विवाद वर्षों से चले आ रहे है और इसकी तादात भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है जिस पर तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक की राजस्व कोर्ट स्टे आर्डर जारी कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी करती है लेकिन इस स्टे आर्डर की तामीली में बदनाम हो चुकी है जिले की पुलिस अब कोरम पूरा करने में लगी है। यह कहा जा सकता है कोर्ट नोटिस जिले में अब मान्य नहीं है !
मामला जैसिंगनगर के ग्राम बलौड़ी का
यह मामला तो जैसिनगर तहसील का है लेकिन थाना ब्यौहारी क्षेत्र  है जहाँ स्टे आदेशो को आमडीह ग्राम बलौडी में खुले तौर पर नकारा जा रहा है।
यह है मामला
आवेदक कामता प्रसाद पिता शिव नारायण निवासी ग्राम बलौडी पश्चिम थाना ब्यौहारी तहसील जैसींनगर का है।आवेदक ने आशय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संख्या 1959 की धारा 250 -250(3 )जहां आवेदक ने शपथ पत्र सहित पेश किया है कि यह ग्राम बलौड़ी पश्चिम आमडीह तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित आराजी खसरा 334/ 5 रखवा 0.340 हेक्टेयर भूमि आवेदक के स्वतंत्र पट्टे में स्वामित्व अधिपत्य में दर्ज राजस्व अभिलेख है तथा अनावेदक द्वारा दिनांक 27 दिसंबर दिन सोमवार सुबह मजदूरों के माध्यम से गड्डा खोदने हुए 30 फीट लंबा 13 फीट चौड़ा भाग में मकान का निर्माण कार्य शुरू कर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था । और वही आवेदक को बेदखल कर दिया गया तभी इसकी शिकायत लेकर आवेदक ने अनावेदक गणों के विरुद्ध स्थगन आदेश की मांग करते हुए। आवेदन पत्र का परिशीलन करने अधिवक्ताओं के तर्क के बाद प्रकरण के जवाब आने तक स्थगन आदेश जारी कर दिया वही अनावेदक के विरुद्ध समय रहते न पहोचन पर एक तरफा स्थगन आदेश पारित किया  जाएगा  । वहीं विवादित    भूमि पर स्वयं अपने नौकर एजेंट व किसी अन्य रिश्तेदार अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रवेश ना करने की हिदायत भी दी और ना ही किसी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण कार्य करें।

स्थगन आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही भी करने की बात कही गई थी वही विवादित प्रकरण पर 22 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। उपस्थित ना होने पर अनावेदक गण के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी वही स्थगन आदेश 7 जनवरी को न्यायालय में पारित कर दिया गया है। इसके बावजूद काम निरंतर चालू है। जिस पर प्रसाशनिक कार्यवाही की सख्त जरूरत है।

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