हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
मौत से पहले पुलिस को दिया था बयान
(Shubham Tiwari+7879308359)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना अमलाई में अभियुक्त शंकर टिकार पिता छोटू टिकार निवासी छोटी अमलाई, थाना अमलाई को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 450 भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास, तथा धारा 25(1)बी आम्र्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास तथा क्रमश: 200रूपये, 50 रूपये एवं 200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की।
खदेड़कर किया था चाकू से वार
लखन सिंह गौर पिता कमलभान सिंह उम्र 59, छोटी अमलाई ने थाना अमलाई में उपस्थित होकर 28-29 मार्च 2015 की दरमियान रात्रि करीब 11:00 बजे आरोपी शंकर टिकार पिता छोटू टिकार निवासी छोटी अमलाई ने उनके छोटे भाई राघवेन्द्र सिंह उम्र 55 वर्ष ,जो शापिंग कॉम्प्लेक्स में रामलीला देखकर लौट रहा था, जिसे रंजिशन मोहल्ले के शंकर टिकार पिता छोटू टिकार ने चाकू से खदेड़कर रास्ते से घर पहुंचते-पहुंचते पकड़कर सीने में चाकू से प्राण घातक हमला कर घर की परछी में मारकर गिरा दिया और धमकाते चाकू लहराते घर से निकल गया। छोटे भाई की पुकार सुनकर हम लोग तत्काल घायल भाई राघवेन्द्र सिंह को सेंट्रल अस्पताल में ले जाकर इलाज हेतु पहुंचाये।
मुझे टिकार ने मारा
छोटे भाई राघवेन्द्र ने बयान दिया है कि ”शंकर टिकार ने उन्हें मारा हैÓÓ फिर कुछ देर बार राघवेन्द्र सिंह की मृत्यु सेंट्रल अस्पताल में हो गई। जिससे फरियादी ने थाना अमलाई में जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 450, 506 भाग दो भादवि एवं 25 1 (बी) आयुध अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त शंकर टिकार को गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा का एैलान किया है।