*अनमोल स्वीट्स इन्दिरा चौक अनूपपुर के संचालक पर दो मामलों में 15 हजार शास्ति अधिरोपित* 

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Girish Rathor

अनूपपुर /- न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सरोधन सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दिरा चौक अनूपपुर स्थित अनमोल स्वीट्स के संचालक श्री हरिलाल केशरवानी पर धारा 51 के तहत 10 हजार रुपये तथा एक अन्य मामले में 5 हजार रुपये दण्ड अधिरोपित किया गया है।

 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने अभियुक्त श्री हरिलाल केशरवानी को 30 दिवस के भीतर 0210 मेजर हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त राशि जमा करने एवं चालान की मूल प्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि अभियुक्त द्वारा शास्ति जमा नहीं की जाती है तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अभियुक्त से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

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