16 जून से 15 अगस्त तक मतस्य परिवहन व वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध
शहडोल/उमरिया-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमरिया संजीव श्रीवास्तव ने मत्स्योंद्योग अधिनियम 1948 की धारा-3 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के नियम-3 की उप धारा (2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक की अवधि मत्स्य प्रजनन काल बंद ऋतु घोषित किया है । जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं विपणन प्रतिबंधित है । ऐसे छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नही लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियो एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश मत्स्योंद्योग अधिनियम 1948 में तथा संशोधित मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 में उक्त नियम का उल्लंघन किये जाने एवं दोष सिद्व होने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।