2 पंचायत सचिव निलंबित, प्रधानमंत्री आवास सहित अनियमितता को लेकर जिला पंचायत सीईओ की कार्यवाही
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शहडोल ।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने सचिव राजेश सिंह ग्राम पंचायत खैरा जनपद पंचायत ब्योहारी और जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत सरना के सचिव शिव बिहारी सिंह को निलंबित कर दिया है निलंबन अवधि में संबंधित को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जनपद पंचायत ब्योहारी के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत खैरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने पाया कि खैरा ग्राम के सचिव श्री राजेश सिंह ग्राम पंचायत मुख्यालय में सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित पाए गए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2016-17, 2020-21 तक आवास में प्रगति न्यूनतम पाए जाने पर वर्ष 2020-21 के लक्ष्य के विरुद्ध सभी हितग्राहियों के आवास स्वीकृत नहीं किए जाने तथा कोविड-19 के समय के दौरान बाहर से आने वाले श्रमिकों के पंजीयन हेतु पंजी का संधारण नहीं किए जाने तथा पंचायत में क्वॉरेंटाइन सेंटर स्थापित नहीं किए जाने, मनरेगा योजना अंतर्गत सक्रिय जॉब कार्ड धारियों को लक्ष्य के अनुसार ग्राम पंचायत में कार्य उपलब्ध नहीं कराए जाने, न्यूनतम मानव दिवस का सृजन किए जाने एवं ग्राम पंचायत के कार्यों में रुचि ना लेने तथा लापरवाही बरतने के कारण सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिस के संबंध में 3 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण चाहा गया था किंतु श्री सिंह द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गय।इस प्रकार सचिव खैरा राजेश सिंह सचिव ग्राम पंचायत खैरा का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण 1998 का उल्लंघन करते हुए पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत दंडनीय अवचार की श्रेणी में पाया गया है।
सचिव ग्राम पंचायत सरना शिव बिहारी सिंह भी निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने सचिव शिव बिहारी सिंह ग्राम पंचायत सरना जनपद पंचायत गोहपारू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू कार्यालय में नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम सरना के सचिव शिव बिहारी सिंह को ग्राम पंचायत खन्नौधी का प्रभार सौंपा गया था। शिव बिहारी सिंह द्वारा ग्राम पंचायत खन्नौधी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार लेने से असमर्थता जताई गई। इस प्रकार स्वयं को शासकीय कार्य के आयोग्य बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के गत वर्षो में 9 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए श्री सिंह द्वारा कोई प्रयास नहीं किए, श्री सिंह द्वारा ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही वैक्सीनेशन कैंप का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत में कराया गया। जिसके कारण ग्रामीण कोविड-19 वैक्सीनेशन से वंचित रहे, 15 वा वित्त की राशि व्यय नहीं की गई और ना ही इसके लिए डिवाइस बनवाई गई बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से अनुपस्थित रहे मनरेगा योजना अंतर्गत 15751 मानव दिवस सृजित करने लक्ष्य के विरुद्ध इनके द्वारा मात्र 3246 मानव दिवस सृजित किए जाने से इनकी शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही स्पष्ट प्रतीत होती है इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) 1998 का उल्लंघन होकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में पाया गया है।