20 अप्रैल से कई जरूरी सेवाओं को छूट, जनिये पूरी गाइडलाइंस

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नई दिल्ली।. केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दीं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे, जहां कोरोना नहीं फैलेगा, वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों को सशर्त छूट मिलेगी।

*1. ये सुविधाएं 3 मई तक बंद*

सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।
*2. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर गाइडलाइन*

कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।
राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें।
कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
*3. चुनिंदा गतिविधियों की 20 अप्रैल से इजाजत दी जा सकती है*

आम लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए इन गतिविधियों की इजाजत देंगे। इजाजत देने से पहले राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह देखने की होगी कि जिन गतिविधियों को शुरू करने को कहा जा रहा है, उन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तैयारियां हैं या नहीं।
*4. लॉकडाउन गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल होगा*

राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी।
*5. सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी*

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।
मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर।
फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।
वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री।
कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।
दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स।
एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।
सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।
*6. खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियाें को इजाजत मिल सकती है

खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग।
एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां।
राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां।
*7. पब्लिक प्लेस को लेकर गाइडलाइन*

पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
*8. वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन*

सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।
घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं।
संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।
*30 अप्रैल की जगह 3 मई तक लॉकडाउन क्यों*?
कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री ने देशभर में टोटल लॉकडाउन को 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस का पब्लिक हॉलिडे है। महाराष्ट्र, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्‌टी होती है। 2 मई को शनिवार और 3 मई को रविवार है। वीकेंड पर लॉकडाउन खुलता तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते। इसलिए 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक लॉकडाउन रखा गया है।

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