20 दिसंबर तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त

20 दिसंबर तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त
(शुभम तिवारी)
शहडोल। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ललित दाहिमा ने विभागीय आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी 20 दिसंबर तक जिले के सीमा अंतर्गत जारी किए गए समस्त शस्त्र लाइसेंस की अनुमति निरस्त कर दी है साथ ही इस आशय के आदेश भी जारी किए गए हैं कि संबंधित लाइसेंस धारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शस्त्र जमा कर दें।
अयोध्या मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आगामी आदेश तक समस्त शास्त्रों के लाइसेंस लोकहित के लिए स्थगित किए गए हैं।