अबोध बालिका से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
अबोध बालिका से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
कटनी । माननीय न्यायालय द्वारा अबोध बालिका से दुष्कर्म के चिन्हित एवं जघन्य/ सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्ड से किया दण्डित । दिनांक 08/04/2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ) कटनी द्वारा थाना बडवारा के चिन्हित एवं जघन्य/ सनसनी खेज प्रकरण में पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त मोहन सिंह को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाया तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सुश्री नविता पिल्लई द्वारा की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
दिनांक 26/02/2020 को शाम 4 बजे अभियोक्त्री उम्र 10 वर्ष 7 माह अपने घर के सामने गली में खेल रही थी उसी समय उसके गांव का आरोपी मोहन सिंह गली में बैठा था और अभियोक्त्री को राजश्री गुटखा हाथ में देकर खाने के लिए बोला लेकिन अभियोक्त्री ने उसे फेंक दिया तो आरोपी, अभियोक्त्री का हाथ पकडकर घर के सामने बने कच्चे मकान में बहला-फुसला कर ले गया वहां कोई नही था, आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और जबरदस्ती उसे जमीन पर लेटा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, अभियोक्त्री चिल्लाई तब अभियोक्त्री की दादी आ गई तब आरोपी वहां से भाग गया। अभियोक्त्री की दादी आरोपी के पीछे भागी किंतु आरोपी नही मिला। अभियोक्त्री बहुत डर गई थी। दिनांक 29/02/2020 को उसके माता-पिता के घर आने के पश्चात, अभियोक्त्री ने अपनी मां एवं दादी के साथ थाना बडवारा आकर घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना बडवारा के अपराध क्रमांक 78/2020 धारा 376एबी, 376(2)(च) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक सबूत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाया तथा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मामले की विवेचना उनि. मोनिका चौहान द्वारा की गई हैं ।