2296 आवास अपूर्ण, जिंप सीईओ ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
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2296 आवास अपूर्ण, जिंप सीईओ ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी होने के बाद भी घर अधूरा
सीईओ अभय सिंह ने सभी हितग्राहियों की एक-एक कर सुन रहे समस्याएं
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर तृतीय किस्त की राशि जारी होने के बाद भी जिन आवेदकों के द्वारा निर्माण पूर्ण नही किया गया है, उन्हे नोटिस जारी कर करते हुए जिंप सीईओ अभय ङ्क्षसह ओहरिया ने सोमवार और मंगलवार तक लिखित जवाब मांगे थे, जनपद अनूपपुर से 528 तथा जनपद जैतहरी से पहुंचे 733 हितग्राहियों की समस्याओं को सुनकर आवास को पूर्ण करने 15 दिवस का अल्टीमेटम दिये। जनपद कोतमा के 325 तथा जनपद पुष्पराजगढ 713 हितग्राहियों की से जिपं सीईओ आज रूबरू होंगे।
अनूपपुर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया शासन की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने व अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हर संभव प्रयास कर रहे है। कर्मचारियों से लेेकर हितग्राहियों को नोटिस जारी कर तक एक-एक कर उनसे रूबरू होने के बाद 15 दिवस का अल्टीमेटम दिये है। आवास पूर्ण न कराने वाले हितग्राहियों पर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये जारी राशि की वसूली हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने के निर्देश दिये है। जिला पंचायत में सोमवार को जनपद जनपद पंचायत अनूपपुर व जैतहरी से पहुंचे हितग्राहियों की समस्याओं को सुनते हुए आवास निर्माण को पूर्ण करने हिदायत दिये है।
अनूपपुर-जैतहरी से पहुंचे हितग्राही
जिले के चारो जनपदों में कुल 2296 प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण है, सभी हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए जिला पंचायत में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय दिया गया, जिसके बाद सोमवार को जनपद पंचायत अनूपपुर से 528 तथा जनपद जैतहरी से 733 हितग्राही पहुंचे थे, जहां सभी की समस्याओं को सुनकर आवास को पूर्ण करने 15 दिवस का अल्टीमेटम दिये। जनपद कोतमा के 325 तथा जनपद पुष्पराजगढ 713 हितग्राहियों की से जिपं सीईओ आज मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय में उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे।

स्वीकृत आवास के तीन किस्त जारी
वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर प्रथम/द्वितीय/तृतीय किस्त की कुल राशि 115000 हितग्राहियों के बैंक खाता में जनपद पंचायत द्वारा एफटीओ के माध्यम से जारी किया गया, किन्तु हितग्राहियों के द्वारा आज तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। जबकि योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग समय-सीमा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु हितग्राहियों के बैंक खाता में अंतरित किया गया था। उसके बावजूद भी आवास पूर्ण पाया गया।
हितग्राहियों से होगी राशि की वसूली
अपर कलेक्टर (विकास) एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर नोटिस जारी करते हुए आवास निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण हितग्राहियों के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये जारी राशि का वसूली हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया जाने निर्देश दिये है। इसके संबंध में हितग्रहियों को जरिये नोटिस अवगत कराया गया है, कि जारी राशि का उपयोग कर आवास निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करावे, अन्यथा अपूर्णता की स्थिति में कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर में उपस्थित होकर निर्धारित स्तर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत करे। आवास निर्माण कार्य पूर्ण अथवा निर्धारित तिथि को अनुपस्थित की दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जायेगा।
सभी हितग्राहियों के अलग-अलग बहाने

जिला पंचायत से जारी नोटिस के बाद सोमवार को कार्यालय पहुंचे हितग्राहियों के अलग-अलग बहाने सुनने को मिला। जहां किसी ने पानी की समस्या बताया तो किसी ने पैसो की कमी बताया। इतना ही नही कई हितग्राहियों के खातो में पैसा तो पहुंचा, लेकिन उन्हे इसकी जानकारी ही नही है। ऐसे कई तरह के बहाने हितग्राहियों ने जिपं सीईओ के समक्ष प्रस्तुत किये, लेकिन सीईओ ने कडे निर्देश देते हुए सभी हितग्राहियों को 15 दिवस के अंदर अपूर्ण आवास को पूर्ण करने को कहा है, अगर इसके बावजूद भी पूर्ण नही किया जाता है तो उनके विरूद्व कडी कार्यवाही किये जाने की बात कही है।
इनका कहना है
आवास पूर्ण करने हेतु हितग्राहियों को 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर निर्माण कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो संबंधित हितग्राही से राशि की वसूली हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया किया जायेगा।
अभय सिंह ओहरिया, सीईओ
जिला पंचायत अनूपपुर