28 दिनों में अदालत ने दुष्कर्मी को दी 20 वर्ष की कठोर सजा

खाना देने के बहाने घर में बुलाकर किया था दुष्कर्म

(Amit Dubey+8818814739)
शहडोल। नवीन कुमार वर्मा संभागीय जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल द्वारा शासन विरूद्ध आरोपी दीपचंद साहू पिता भैयालाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बरेली पोस्ट चुहिरी थाना गोहपारू को धारा 376(ए)(बी) भादवि0 एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 1000रू के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण मे अभियोजन की ओर से विश्वजीत पटेल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ ने पैरवी की।
7 दिन में पूरी हुई विवेचना
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर को दिन के 2 बजे जब वह बाथरूम में नहा रही थी, तभी आरेापी दीपचंद साहू ने उसकी बेटी को खाना देने के बहाने अपने कमरे पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बाथरूम में अबोध बालिका के साथ वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अपराध प्रमाणित होने पर 7 दिनों के भीतर विवेचना पूरी करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में 18 अक्टूबर 2019 को पेश किया था।
28 दिनों में सुना दिया फैसला
पुलिस के द्वारा पेश किये गये अभियोग पत्र और अभियोजन के द्वारा अदालत में की गई सशक्त पैरवी के चलते अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 28 दिनों में एैतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है।

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