3 मई तक लागू रहेगा लॉक डॉउन, साहब एक तबके को फिर भूले

0

अनूपपुर। जिले के मुखिया ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार, गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में संपूर्ण जिला क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, यह आदेश 3 मई तक प्रभावशील रहेगा। जिला दण्डाधिकारी के आदेश में शासकीय कार्यालय/ स्वायत संस्था/ निगम लॉकडाउन अवधि में बंद रहेंगे। परंतु कुछ विभागों व संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उसमें पुलिस विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर एण्ड इमरजेंसी सेवायें आपदा प्रबंधन, रेलवे विभाग एवं जेल विभाग, जिला प्रशासन एवं कोषालय, पोस्ट ऑफिस, एन.आई.सी., बिजली, जल, स्वच्छता कार्यालय, नगरपालिका परिषद के आवश्यक सेवाओं एवं स्वच्छता से संबंधित स्टाफ अपनी सेवाएं देते रहे। कलेक्टर के आदेश में उल्लेख है कि शासकीय/ प्रायवेट अस्पताल एवं मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण/ वितरण यूनिट डिस्पेन्सिरीज, केमिस्ट शॉप, नर्सिंग होम्स, एम्बुलेंस, मेडिकल पर्सन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व सभी हॉस्पिटल सर्विस को लॉक डाऊन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट की अनुमति होगी।
व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
दूध विक्रेताओं को प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक घर-घर जाकर दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। राशन/ किराना/फल/ सब्जी विक्रेता मात्र घर-घर होम डिलीवरी के माध्यम से सामग्री पहुंचा सकेंगे। सभी दुकाने पूर्णत: बंद रहेगी। नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत होम डिलीवरी हेतु विक्रेताओं के मोबाइल नंबर तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। दण्डाधिकारी के निर्देशों में दो-चार पहिया वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। मात्र वे वाहन जो अतिआवश्यक सामग्री लाने तथा ले जाने हेतु अथवा शासकीय कार्य व चिकित्सीय कार्य हेतु प्रयोग में लिये जा रहे है, वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
मेडिकल एवं इमरजेंसी के लिए होटल
दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त सत्कार सेवायें बंद रहेंगी। परन्तु लॉक डाऊन की अवधि के दौरान फंसे हुये पर्यटक, मेडिकल एवं इमरजेंसी स्टॉफ के लिए होटल, होम स्टे, लॉज, धर्मशाला प्रयोग में लाये जा सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल लॉक डाऊन की अवधि में पूर्णत: बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, एकेडेमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के लिए समूह एकत्रित नहीं किया जा सकेगा। मृत्यु पश्चात अङ्क्षतम संस्कार/अन्य कार्यक्रमों के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
बनाये एक-एक मीटर की दूरी
कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संस्थान/ प्रतिष्ठान (कार्यालय, बैंक, दुकान, थोक मंडी, अस्पताल, कारखाने इत्यादि) जिन्हें खुला रखने की छूट दी गई है, उनके मालिक अथवा मैनेजर का उत्तरदायित्व होगा कि सभी व्यक्तियों के बीच एक-एक मीटर की दूरी सैनेटाइजर तथा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे उल्लंघन किये जाने पर मालिक/मैनेजर पर कार्यवाही की जायेगी। ्र
एक भी नहीं कोविड-19 का मरीज
22 मार्च को जनता कफ्र्यू और उसके बाद 24 मार्च से 14 अप्रैल तक लाक डाउन पार्ट 2 पूरा हो गया और उसके बाद 15 अप्रैल से 19 दिनों के लॉक डाउन की घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने की। कलेक्टर अनूपपुर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा भी इस दौरान अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया , शायद कलेक्टर और प्रशासनिक अमले की सूझबूझ का नतीजा रहा कि छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित होने के बाद भी अभी तक जिले में एक भी करोना के मामला सामने नहीं आया ।
क्या समक्ष लोगों को लिए अलग आयेगा आदेश
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रदेश में अपनी अलग छवि बना ली है, लॉक डाउन 2 के दौरान 24 मार्च से 3 मई के अंतराल में लॉक डाउन के तीसरे सप्ताह कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के द्वारा कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के हवाले से यह आदेश जारी किया गया कि अब जिले में संचालित होटल,रेस्टोरेंट आदि पका हुआ भोजन निर्धारित 9 से 12 बजे के बीच सिर्फ 3 घंटों के अंदर लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। खबर है कि साहब इस पूरे मामले एक बार फिर सक्षम लोगों को भूल गये, हालाकि साहब की कार्यकुशलता पर किसी को शक नहीं है कि वह राज बहोर सोनी के पार्सल शुरू होने के दो-तीन दिन बाद जरूर आदेश निकाल देंगे।
साहब….होगी कार्यवाही
क्षेत्र में अगर सक्षम लोगों के लिए पार्सल की सुविधा सोनी जी द्वारा दी जाती है तो, उनके पार्सल के लिए दो पहिया वाहन तो सड़क पर निकलगें, तो क्या साहब उन वाहनों पर कार्यवाही करवायेंगे या फिर छोटे साहब अपनी ज्ञान से उनके लिए भी कोई रास्ता निकाल लेंगे, फिलहाल चाहे जो हो अगर यह आदेश लागू है तो, फिर आज से सक्षम लोग भूखे सोयेंगे, खबर है कि सक्षम लोग छोटे साहब से भी कहने वाले हैं कि पूरे समय तो फास्ट फूड सोनी जी उपलब्ध करा रहें है, लेकिन उसकी गुणवत्ता साहब अपने ज्ञान चक्षु से देख लें, साथ ही पार्सल करने में लगे व्यक्तियों को भी वाहन की सुविधा के साथ मॉस्क, के साथ हैण्ड ग्लबस और सेनेटाइजर उपलब्ध करा दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed