4 मई से खुलेंगे मदिरालय, चिंहित हुए जिला
अनूपपुर। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-2 के खत्म होने के अगले दिन अर्थात 4 मई से चिंहित जिलों में शराब व भांग की दुकाने खोले जाने की अनुमति शर्तो के आधार पर दे दी है। मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग के सचिव द्वारा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को जारी किये गये पत्र में भारत सरकार गृहमंत्रालय के 1 मई के पत्र का हवाला देते हुए 2 मई को यह पत्र जारी किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी विकास मंडलोई ने भी इन बातों का पुष्टि करते हुए बताया कि ग्रीन और ऑरेेंज जोन के जिलों में शराब दुकाने खोले जाने के आदेश आये है, उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि शराब दुकान खुलने व बंद होने का समय जिले की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कलेक्टर व आबकारी विभाग मिलकर तय करेंगे। प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद एक माह से अधिक समय से बंद पडी शराब की दुकानों पर 4 मई से रौनक नजर आयेगी।
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने भी अब 17 मई तक शराब दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। इस संबंध में शिवराज सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिनेमाघरों के लिए एक आदेश जारी भी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मप्र में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। रेड जोन में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर हैं।
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले
केंद्र सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉक डाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
24 जिले ग्रीन जोन में
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी आदि है।