महापौर, पार्षदों पदों के अभ्यर्थियों के लिये राष्ट्रीयकृत में बैंक में खाता अनिवार्य, चुनाव में किये जाने वाले खर्च के लिये उसी खाते से करना होगा आय व्यय
महापौर, पार्षदों पदों के अभ्यर्थियों के लिये राष्ट्रीयकृत में बैंक में खाता अनिवार्य, चुनाव में किये जाने वाले खर्च के लिये उसी खाते से करना होगा आय व्यय
कटनी ॥ समस्त महापौर अभ्यर्थी, समस्त पार्षद, नगर निगम एवं नगर परिषद व नगर पंचायत के पार्षद अभ्यर्थी को उनके द्वारा चुनाव में किये जाने वाले खर्च के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। इस संबंध में नोडल अधिकारी आय व्यय लेखा प्रबंधन ने एैसे समस्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर उसी खाते में चुनाव खर्च आय व्यय करने के लिये कहा है। अभ्यर्थी को आवेदन दिनांक से चुनाव का हिसाब रखना होगा। वहीं नगद लेन-देन के लिये केवल 5 हजार रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।