दुर्घटना में महिला की मौत पर परिजनों को मिलेगा 2 करोड़ 83 लाख रुपए मुआवजा

भोपाल। जिला न्यायाधीश एवं मोटर दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी यतेश सिसौदिया की अदालत ने सड़क दुर्घटना में प्रायवेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ प्रगति मिश्रा की मौत पर उनके परिजनों को 2 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दि ओरियंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी और एक्सीडेंट करने वाले ट्रक के मालिक एवं ड्रायवर को दिए हैं। अदालत में मृतिका के परिजनों की ओर से एलबी यादव एवं सुश्री रचना सिंह एडवोकेट ने याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिए हैं। सुश्री रचना सिंह एडवोकेट ने बताया कि एकॉन्स इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ मृतिका प्रगति मिश्रा 2 जनवरी 2020 को शहडोल से कार में सवार होकर भोपाल स्थित अपने घर आ रही थीं। दोपहर 1 बजे जेके कांपलेक्स के सामने जैन ढाबा के पास थाना पाली जिला उमरिया में ट्रक ड्रायवर ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए रांग साईड से उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर लगने से श्रीमती प्रगति मिश्रा के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं थीं और घटनास्थल पर ही उनकी की दर्दनाक मौत हो गई थी । जिला न्यायाधीश यतेश सिसौदिया की अदालत ने अनावेदकगणों को आदेश दिनांक से तीन माह के अंदर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मृतिका के परिजनों को 2 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दिए हैं। अगर तीन माह के अंदर उपरोक्त मुआवजा राशि अदा नहीं की जाती है तो, फिर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मृतिका के परिजनों को मुआवजा राशि अदा करना होगी।