कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही

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कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही

कटनी॥ कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आपराधिक कृत्यों में लिप्त थाना स्लीमनाबाद ग्राम गुजावल निवासी 46 वर्षीय बबलू उर्फ हरिभान सिंह के विरुद्ध जिला बदर का आदेश पारित किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने कार्यवाही किया है। बबलू के खिलाफ 28 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके तहत बबलू उर्फ हरीभान सिंह को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। बबलू को इस अवधि में केवल न्यायालय की लिखित अनुमति पर ही जिले में प्रवेश मिलेगा।

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