छोटी महानदी पर निर्मित पुल से नही गुजरेंगे भारी वाहन , भारी एवं मालवाहक वाहनों हेतु मार्ग किया परिवर्तित
छोटी महानदी पर निर्मित पुल से नही गुजरेंगे भारी वाहन , भारी एवं मालवाहक वाहनों हेतु मार्ग किया परिवर्तित
कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने बरही-मैहर मार्ग पर छोटी महानदी पर बने पुल के स्लैब नम्बर 7 में असामान्य डिफ्लेक्शन परिलक्षित होने की वजह से, इस पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया है। कलेक्टर ने यह आदेश राजस्व, पुलिस, जलसंसाधन, बाणसागर एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर दिये गये प्रतिवेदन के बाद शनिवार को जारी किया। प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि पियर क्रमांक 7-8 (बरही की ओर से) के ऊपर स्लैब निर्माण कराया गया है। पियर 7 से 6 की ओर 14 मीटर तथा पियर 8-9 की ओर 9.20 मीटर का केन्टीलीवर स्लैब है। जिसके ऊपर पियर 7 से 6 की ओर 14 मीटर केन्टीलीवर का डिफ्लेक्शन हो गया है। जिसके कारण वाहन दोनों छोर के केन्टीलीवर में जम्प करने से पुल में कंपन होता है, जो सामान्य से अधिक है। ब्रिज के ऊपरी निरीक्षण तथा नाव के द्वारा नीचे से स्लैब का निरीक्षण करने पर स्लैब या बीम आदि में किसी प्रकार का क्रेक या टूट-फूट नहीं पाया गया। किन्तु असाधारण कंपन की मुख्य वजह केन्टीलीवर स्लैब में डिफ्लेक्शन तथा स्ट्रेसिंग में कमी आने की संभावना को देखते हुए सावधानी के तौर पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने जन सुविधा और आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से बरही-मैहर मार्ग पर बने छोटी महानदी पुल पर भारी वाहनों के परिवहन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा। लेकिन पुल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आवागमन हेतु बस, ऑटो, ट्रेक्टर ट्रॉली, चार-पहिया और दो पहिया वाहनों को छूट प्रदान की गई है। तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
परिवर्तित मार्ग बरही-मैहर मार्ग पर छोटी महानदी पुल की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मैहर से बरही की ओर आने वाले भारी एवं मालवाहक वाहनों हेतु मैहर से भदनपुर से कैमोर से विजयराघवगढ़ से बरही का परिवर्तित मार्ग निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बरही से मैहर की ओर जाने वाले भारी एवं मालवाहक वाहनों हेतु बरही से विजयराघवगढ़ से कैमोर से भदनपुर से मैहर का मार्ग निर्धारित किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कटनी के आदेश अनुसार पत्र क्रमांक 11585 एसoडब्ल्युo 2022 कटनी 26-11-2022 में आदेश किया गया है कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल के द्वारा अपने पत्र क्रमांक / 4017 / कार्य / 2022 / देवलोंद दिनांक 25-11-22 द्वारा अवगत कराया कि छोटी महानदी पर बरही मैहर मार्ग पर बने ब्रिज के स्लैव नंबर 7 में असमान्य डिफलैक्शन परिलक्षित हुआ है । यह ब्रिज बैलेन्स कन्टीलीवर ब्रिज है । मुख्य अभियंता रीवा ने भी ट्रैफिक पास न करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिज पर भारी वाहन पास होने से रोक लगाने का निवेदन किया गया है । पत्र के अनुक्रम में आज दिनांक 26-11-2022 को राजस्व , पुलिस , जलसंसाधन , बाणसागर एवं म.प्र . सड़क विकास निगम के अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया कि पियर क्रमांक 7-8 (बरही की ओर से )के उपर स्लैब निर्माण कराया गया है , पियर 7 से 6 की ओर 14 मीटर तथा पियर 8-9 की ओर 9.20 मीटर का केन्टीलीवर स्लैब है । जिनके उपर पियर 7 से 6 की ओर 14 मीटर के केन्टीलीवर का डिफलेक्शन हो गया है । जिसके कारण वाहन दोनों छोर के केन्टीलीवर में जम्प करने से पुल में कंपन होता है , जो कि सामान्य से अधिक है । ब्रिज के उपरी निरीक्षण तथा नाव के द्वारा नीचे से स्लैब का निरीक्षण करने पर स्लैब या बीम आदि में किसी प्रकार का क्रेक या टूट – फूट नहीं पाया गया है । किंतु असाधारण कंपन की मुख्य वजह केन्टीलीवर स्लैब में डिफलैक्शन तथा स्ट्रेसिंग में कमी आने की संभावना प्रबल है , जिसके परीक्षण हेतु विशेषज्ञों की टीम / आई.आई.टी के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराया जाना आवश्यक है । उक्त परीक्षण तक सावधानी हेतु भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करना आवश्यक है । निरीक्षण एवं तत्पश्चात आज दिनांक 26-11-2022 को कलेक्टर के समक्ष आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिये निर्णय से जन सुविधा एवं आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त मार्ग पर भारी वाहनों के परिवहन पर रोक लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । अवि प्रसाद , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कटनी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक समस्त भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाता है । ब्रिज पर 20 किमी प्रति घंटे की गति से आवागमन हेतु बस , ऑटो , ट्रैक्टर – ट्रॉली , चार पहिया , दो पहिया वाहनों को छूट प्रदान की जाती है । आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।