देवरी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की संविदा सेवा की समाप्त,कलेक्टर ने जारी किया आदेश पीएम आवास में रिश्वत लेने के प्रकरण में हुई कार्यवाही

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देवरी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की संविदा सेवा की समाप्त,कलेक्टर ने जारी किया आदेश
पीएम आवास में रिश्वत लेने के प्रकरण में हुई कार्यवाही

कटनी ॥ कलेक्टर अवि प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से रिश्वत लेने के आरोपी बडवारा तहसील के ग्राम देवरी के रोजगार सहायक बलराम पटेल की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा आरोपी एक बलराम पटैल ग्राम रोजगार सहायक एवं सह आरोपी सुमत लाल यादव ग्राम पंचायत देवरी (गुड़ा), जनपद पंचायत बड़वारा, आरोपीगणों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय कटनी में चालान प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र में वर्णित प्रवधानों के अनुसार कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा बलराम पटेल, ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत देवरी,तहसील बड़वारा की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने का आदेश किया गया है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखनीय है कि आरोपी गणों बलराम पटेल जीआरएस एवं सुमत लाल यादव सचिव द्वारा आवेदक प्रीतम कोल पिता श्री धन्नी कोल निवासी देवरी (गुड़ा) से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर करने के एवज में15000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी एक बलराम पटेल ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रीतम कोल से 5000 रुपए रिश्वत की राशि अवैध पारिश्रमिक के रूप में पद का दुरुपयोग करते हुए प्राप्त कर सह आरोपी सचिव सुमत लाल यादव को आधी राशि 2500 रुपए दिए गए थे। इस प्रकार आरोपियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर लोक सेवक के पद पर रहते हुए रिश्वत की मांग की जा कर रिश्वत की राशि का प्रति ग्रहण किया गया। इसी प्रकरण में उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में प्रचलित पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 188 / 2019 के संबंध में सुमत लाल यादव सचिव ग्राम पंचायत देवरी को, जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा पूर्व में निलंबित किया जा चुका है।

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