7 लाख 36 हजार 514 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में एफआईआर दर्ज
7 लाख 36 हजार 514 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में एफआईआर दर्ज
कटनी॥ जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश और सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान मोहनिया नीम के विक्रेता हरिप्रसाद विश्वकर्मा द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतते हुए 7 लाख 36 हजार 514 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री के खुर्द-बुर्द के आरोप में शनिवार को पुलिस थाना स्लीमनाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद शनिवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने स्लीमनाबाद पुलिस थाना में मोहनिया नीम राशन दुकान के विक्रेता हरिप्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम कजरवारा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में उल्लेखित किया गया है, कि विक्रेता हरी प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मे लोगों को खाद्य सामग्री गेहूं, चावल, नमक, शक्कर हितग्राहियों को पात्रतानुसार वितरित नहीं किया गया। जांच के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान मोहनिया (नीम) में एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री के भौतिक सत्यापन मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री पात्र हितग्राहियों के फिंगर लगवाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर वितरण नही किया गया है।
लालपुर राशन दुकान के विक्रेता मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध ढीमरखेड़ा पुलिस थाना मे प्राथमिकी दर्ज
ढीमरखेड़ा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित दशरमन के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान लालपुर में अनियमितता के संबंध में शिकायतों की कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर की गई जांच मे कई अनियमितताएं सामने आने पर शनिवार को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विक्रेता मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।