जिलेभर में जारी है भू-माफियाओं का फर्जी कारोबार, राजस्व विभाग अनजान

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Shrisitaram Patel -9977922638

अवैध प्लाटिंग पर नही मिलेगी निर्माण की अनुमति

नगरपालिका लिखेगी कलेक्टर को पत्र, सांठगांठ से जोरो पर अवैध प्लाटिंग

जिलेभर में जारी है भू-माफियाओं का फर्जी कारोबार, राजस्व विभाग अनजान

नगर का चौतरफा विकास और बढती आबादी के परिणामस्वरूप शहर की सीमा से लगे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग भी तेजी के साथ बढ रहा है। कृषि जमीनों को खरीदकर भू-माफिया उक्त जमीन की प्लाटिंग कर अवैध रूप से करोडों कमा रहे हैं। शासन के बनाए मापदंडों नीति-निर्देशों का भी खुला उल्लंघन कई जगहों पर हो रहा है। इन दिनों वार्ड 07 में कोतमा से व्यापारी ने अपनी भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेचने का कार्य शुरू किया है जो कि नियम विरुद्ध है और भविष्य में भूमिक्रेताओं के मुसीबत का कारण बन सकती हैं।

अनूपपुर। राजस्व विभाग की लापरवाही और भू माफियाओं से सांठगांठ ने कोतमा के भूमि के क्रय विक्रय करने वाले भू माफियाओं को संरक्षण देते हुए अमरबेल की तरह फैलने दिया है। भू स्वामियों से सांठगांठ कर उनकी जमीनों को खंड- खंड कर अवैध प्लाटिंग कर लाखों करोड़ों रुपए का कार्य दलाल कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के क्रय- विक्रय नियम के अनुसार दलाल को भी भूमि क्रय विक्रय करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन कोतमा में किसी भी प्रकार के शासन के नियम और कानून मान्य नहीं हो पाते उसका सबसे बड़ा कारण है राजस्व विभाग के अनदेखी और लापरवाही।

बिना परमिशन खरीद-फरोख्तत

नगर पालिका कोतमा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 की खसरा क्रमांक 561 की भूमि को कई हिस्सों में बैठकर अब उसे खरीद-फरोख्त का काम किया जा रहा है, पूर्व में या खसरा नंबर खेती के उपयोग में लाया जाता था जिसे अब नगरपालिका की मिलीभगत से भूमि के मध्य से सडक़ निर्माण कराकर अवैध तरीके से कॉलोनी बनाकर आसमानी दर पर बेचा जा रहा है जबकि भूमि डायवर्सन युक्त है जिसकी खरीद-फरोख्त के लिए कलेक्टर से अनुमति ली जानी चाहिए थी लेकिन वह माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के जमीन पर एग्रीमेंट के आधार पर अभी तो खरीदी कर दी गई है लेकिन जल्द ही अगर भू माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जाता है तो एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री भी बिना परमिशन के हो जाएगी और एक और अवैध कॉलोनी का निर्माण कोतमा में हो जाएगा।

बिना लेआउट हो रही अवैध प्लाटिंग

 

शासन ने अवैध प्लॉटिंग पर कडाई से रोक लगाने आदेश जारी किया है। नियमों के तहत ले-आउट स्वीकृत कराए बगैर जमीन पर प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। साथ ही टाउन एवं कंट्री प्लानिंग से ले-आउट अप्रूवल की कॉपी के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसके बाद ही मकान बनाने का कार्य करता है। लेकिन कोतमा में किसी भी प्रकार के शासन द्वारा जारी किए गए नियम और कानून भू माफियाओं के लिए मायने नहीं रखते हैं नियम को तोड़ते हुए किसी भी प्रकार की भूमि को खरीद-फरोख्त कर उस पर अवैध प्लाटिंग कर लाखों-करोड़ों बेच दिया जाता है।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर होता है डायवर्सन

खरीदे गए प्लाट को आवासीय जमीन में तब्दील करने के लिए डायवर्सन कराना अनिवार्य रहता है। डायवर्सन वह प्रक्रिया है जिसे शासन उक्त जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल कर प्रमाणित करता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही डायवर्सन होता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत जमीन का पंजीयन कराए जाने के उपरांत डायवर्सन की प्रक्रिया को आगे बढाया जाता है, लेकिन शहर में इन सब नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

नही मिलेगी निर्माण परमिशन

वार्ड क्रमांक 07 भीम ढाबा के बगल से हो रहे अवैध निर्माण कार्यों की जानकारी जब नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लगी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिना लेआउट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के किए जा रहे अवैध कॉलोनी के निर्माण में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्यों की परमिशन कोतमा नगर पालिका नहीं देगी। अगर किसी द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए एसडीएम से आदेश पारित करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग इस संबंध में नगर पालिका की तरफ से कलेक्टर को पत्र लिखकर उक्त जानकारी दी जाएगी।

इनका कहना है

आपके द्वारा जानकारी दी गई है नगरपालिका के तरफ से एसडीएम को पत्र लिखकर जमीन क्रय विक्रय पर रोक लगाने और उनके रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंध करने का पत्राचार किया जाएगा। वही अगर बिना लेआउट और टाउन एंड कंट्री प्लान के भूमिका क्रय विक्रय किया जा रहा है तो कलेक्टर को भी पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी जाएगी। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधित परमिशन नगरपालिका जारी नहीं करेगी।

प्रदीप झारिया, सीएमओ

नगरपालिका कोतमा

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