न्यायालय कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में रीठी के अवैध कालोनाइजर राजेश पटेल के विरुद्ध दर्ज हुई FIR

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न्यायालय कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में रीठी के अवैध कालोनाइजर राजेश पटेल के विरुद्ध दर्ज हुई FIR

कटनी। रीठी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी और अवैध प्लाटिंग के प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा हाल ही में कालोनाइजर के विरुद्ध कार्रवाई के दिए गए निर्णय के बाद से इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त तमाम लोगों में हड़कंप व्याप्त है। न्यायालय कलेक्टर के निर्देश के बाद रीठी में अवैध आवासीय कॉलोनी निर्माण एवं विक्रय के मामले मे रीठी निवासी राजेश पटेल के विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 (घ) एक ,दो एवं तीन के तहत मंगलवार को पुलिस थाना रीठी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार बड़गांव की ओर से राजस्व निरीक्षक शिव प्रसाद कोरी ने पुलिस थाना रीठी में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए कृषि भूमि के 0.26 हेक्टेयर रकवा में अवैध आवासीय कॉलोनी निर्माण एवं प्लाटिंग कर विक्रय करने वाले रीठी निवासी राजेश पिता मोहन पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया। इस आधार पर रीठी पुलिस थाना ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। रीठी में अवैध प्लाटिंग और प्लाट बिक्री के इस मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद के कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति यदि नियमों का उल्लंघन करके यदि किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है तो वह भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है ।इसी मामले में भूमि के खसरे अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज किए जाने हेतु विधिवत कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त किए जाने का न्यायालय कलेक्टर ने आदेश भी पारित किया था। ग्राम रीठी पटवारी हल्का नंबर 23 की भूमि खसरा नंबर 727/3/1/1/1/1 रकवा 0.26 हे. सुहागा बाई, भूरी बाई, रैना बाई, राजेश पिता मोहन पटेल के नाम पर दर्ज है। जिसमें राजेश पटेल द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर उक्त प्लॉटों में से कुछ भूखंड अलग अलग तिथियों को 5 अलग अलग व्यक्तियों हैप्पी अग्रवाल, अनिला विश्वकर्मा, अभिषेक जैन, सोमवती और रामसुजान को बेचे गए। प्रतिवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मप्र ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के नियम 21(1) के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने, कालोनी का प्रबंध ले लिए जाने के आशय से जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित करते हुए कालोनी विकास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था। जिसमें अनावेदक द्वारा 5 व्यक्तियों को भूखंड विक्रय करना स्वीकार करते हुए कालोनी निर्माण और विकास से संबंधित कोई दस्तावेज कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत नही किए गए। पारित आदेश में न्यायालय कलेक्टर कटनी श्री प्रसाद ने धारा 61(च) की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार विहित प्राधिकारी को पक्षकारों को कारण दर्शित करने की सूचना देने के पश्चात उस भूमि का प्रबंध धारण करने , उस क्षेत्र के संबंध में योजना बनाने और उसे विकसित करने के उद्देश्य से भूमि का प्रबंधक ग्रहण करने का आदेश दिया गया था ।रीठी तहसीलदार को खसरे में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज करने और विधिवत भूमि का कब्जा भूमि स्वामी से प्राप्त करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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