मां की नृशंस हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास

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मां की नृशंस हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास

कटनी ॥ मां की नृशंस हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग द्वारा बताया गया कि, थाना बडवारा आरोपी रोशन बर्मन पिता प्रेमलाल बर्मन, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम कांटी, थाना बडवारा, जिला कटनी द्वारा अपनी माँ की हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कटनी धरमिन्दर सिंह राठौड़ द्वारा घोषित अपने निर्णय में आरोपी रोशन बर्मन को धारा 302 भादंवि मेंआजीवन कारावास कारावास एवं 5000/-रु.अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन कीओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी के द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बड़वारा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह ग्राम कांटी में पत्नी एवं लडके रोशन बर्मन के साथ रहता है।
21 जून को रात 09 बजे वह उसकी पत्नी को घर पर छोडकर चौकीदारी करने चलागया था। उसका लड़का काम से देर रात में शराब पीकर आता था, खाना घर में खाता था, जो 22  जून को सुबह 4 बजे आकर उसे बताया कि अम्मा घर पर नहीं है, घर चलो। तब वह लडके से बोला कि रूक मैं चलता हूं, लेकिन तब तक लड़का कहीं चला गया। तब वह अकेले घर पर आकर देखा कि घर के दरवाजे अधखुले से थे, दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी खटिया में चित्त पड़ी थी, उसके उपर कंबल ओढाया हुआ था, चेहरा दिख रहा था, तब आवाज देकर बुलाया, जो नहीं बोली, तो कंधा पकड कर हिलाया, लेकिन पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तब वह ग्राम कोटवार एवं एक व्यक्ति को बुलाकर घर लाया, जो आकर देखे और बोले कि तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई है। तब उसे लगा कि लडके रोशन ने उसकी पत्नी के साथ झगडा कर मारपीट किया होगा, क्योंकि पत्नी के दाहिने आँख के पास मारने का काला निशान दिख रहा है, गले के पास खरोंच तथा पीठ में लाठी जैसे मारने के निशान दिख रहे हैं तथा पत्नी के बाल टूटे पडे है तथा चूडियां व गले की माला टूटी पडी है।उक्त मामले जांच के आधार पर आरोपी रोशन बर्मन के विरूद्ध थाना बडवारा के धारा 302 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तदुपरांत प्रकरण में विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी धरमिन्दर सिंह राठौड़ के द्वारा आरोपी रोशन बर्मन को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का निर्णय भी पारित किया गया ।

 

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