नाबालिग बाईकर्स मिले तो अभिभावकों पर गिरेगी गाज, मुख्यालय सहित समस्त थानों में चलेगा जांच अभियान

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टीनएजेर्स लडक़े-लड़किया वाहनों से मचा रहे धूम 
शहडोल। शहर के प्रमुख मार्गाे के साथ आंतरिक मार्गाे में टीनएजेर्स दो पहिया वाहनों को फर्राटे से इस तरह दौड़ा रहे हैं कि कब उनकी और सामने से निकल रहे लोगों की जान पर बन जाये, यह कहा नहीं जा सकता। यह हालत अकेले शहडोल में नहीं बल्कि जिले व संभाग के अन्य कस्बाई क्षेत्रों में भी कमोवेश यही स्थिति है। दो पहिया वाहनों में पहले लडक़े ही बाईकर्स के रूप में नजर आते थे, लेकिन अब टीनएजेर्स लड़किया भी पीछे नहीं है, स्कूटी से लेकर वर्तमान परिवेष में लड़किया बाईक पर भी दो से तीन की संख्या में नजर आती हैं। इस पूरे मामले में अभिभावकों की लापरवाही और बच्चों को दी गई छूट कभी भी किसी के लिए आफत बन सकती है, शहडोल पुलिस ने ऐसे बाईकर्स को चेताते हुए अभियान चलाने की बातें कहीं हैं। जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अभियान के तहत बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी समझाईश व दण्डित किये जाने की बाते सामने आई हैं।
जान पर आफत
नाबालिग यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बेधडक़ तेज रफ्तार से बाइक व स्कूटी चलाकर सख्त नए नियमों की धज्जिया उड़ा रहे हैं, लेकिन न तो इस पर परिवहन विभाग की और न ही यातायात पुलिस कोई संज्ञान ले रही है। सबसे खास बात तो यह है कि ये नाबालिग शहर की मुख्य सडक़ों पर भी ट्रिपल लोड होकर तेज गति से बाइक व स्कूटी को चलाकर लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। जिसकों लेकर आम राहगीरों को सडक़ों पर चलने तक में जान पर आफत बनी रहती है।
नियमों को दिखा रहे ठेंगा 
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की अनदेखी या लापरवाही के कारण कभी भी सडक़ों पर बड़ा हादसा हो सकता है, नाबालिग तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए अपने साथ लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, रफ ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग हो रही रही है। संभागीय मुख्यालय में 13 से 17 वर्ष के किशोर दोपहिया वाहनों से स्कूल, ट्यूशन और बाजार घूमने के लिए पहुंच रहे। इनमें से अधिकांश वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। यही नहीं कई दोपहिया वाहनों पर तीन-तीन नाबालिग सवारी करते हुए यातायात नियमों को ठेंगा दिखा रहे है।
जुर्माना के प्रावधान
नए नियमों में सख्त जुर्माने का प्रावधान 01 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू किया गया था, नए कानून में नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। जिसमें वाहन मालिक को 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा के साथ नाबालिग को 25 साल की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चलेगा। दुपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह तीन हजार फाइन देना होगा।
इनका कहना है…
पहले भी टीनएजेर्स को लेकर जांच और कार्यवाही की गई है, एक-दो दिनों में विद्यालय प्रारंभ होने हैं, ऐसे में जल्द ही यातायात अमला अभियान शुरू करने जा रहा है। 
मुकेश दीक्षित 
उपपुलिस अधीक्षक 
यातायात, शहडोल 
टीनएजेर्स को छूट देने में उनके अभिभावकों की बड़ी लापरवाही रहती है, मुख्यालय के चिन्हित स्थानों पर जल्द ही विभाग यह अभियान छेड़ेगा, जिसमें जुर्माना की जगह हमारी प्राथमिकता बच्चों और अभिभावकों को समझाईश देने की होगी, मुख्यालय के अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी यह अभियान शुरू किया जा रहा है। 
अभिषेक दीवान 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 
शहडोल

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