आदतन अपराधी शिवकुमार उर्फ नंदू और अनूप उर्फ बाला को हर माह दो दिन देनी होगी थाना में हाजिरी

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आदतन अपराधी शिवकुमार उर्फ नंदू और अनूप उर्फ बाला को हर माह दो दिन देनी होगी थाना में हाजिरी
कटनी।। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने आदतन अपराधी शिवकुमार उर्फ नंदू यादव और अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 माह की अवधि तक हर माह दो दिन संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव नें दोंनो के विरुद्ध यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना ढीमरखेड़ा ग्राम सारंगपुर निवासी शिवकुमार उर्फ नंदू यादव पिता बंशीलाल यादव उम्र 34 वर्ष असामाजिक तत्व एवं आदतन अपराधी है। जो वर्ष 2022 से अपराध  जगत में आकर लगाता आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर आतंक का पर्याय बन चुका है। जिससे आमजन में भय का वातावरण व्याप्त है। इसके विरूद्ध जुआ एवं शराब के 6 प्रकरण पंजीबद्ध है। शिवकुमार के आपराधिक कृत्यों  और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। जबकि एक अन्य आदेश में चाका कुठला स्थित वार्ड क्रमांक  8  निवासी  30 वर्षीय अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव पिता अरविंद श्रीवास्तव वर्ष 2011 से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होनें तथा इसके विरूद्ध अवैध शराब की बिक्री,  लड़ाई, झगड़ा, मारपीट करनें, तोड़फोड़ करने जैसी घटनाओं के कई प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। इसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। अनावेदक के विरूद्ध समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है परन्तु इसके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नही हुआ है। इन स्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दोनों आदतन अपराधियों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत कार्रवाई करते हुए शिवकुमार उर्फ नंदू यादव को थाना ढीमरखेड़ा तथा अनूप उर्फ बाला श्रीवास्तव को थाना कुठला में आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह में दो दिवस  1  एवं  15  तारीख को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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