बच्चों को पेय पदार्थ पिलाने के मामले मे बरही मे बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधि 1986 के तहत दर्ज हुई FIR वायरल वीडियो के मामले मे नया मोड़…..जिला प्रशासन के संज्ञान में लेकर शिक्षक को किया निलंबित अब पुलिस ने दर्ज की प्राथमिक, जांच जारी

बच्चों को पेय पदार्थ पिलाने के मामले मे बरही मे बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधि 1986 के तहत दर्ज हुई FIR
वायरल वीडियो के मामले मे नया मोड़…..जिला प्रशासन के संज्ञान में लेकर शिक्षक को किया निलंबित अब पुलिस ने दर्ज की प्राथमिक, जांच जारी
कटनी।। जिले के शासकीय प्राथमिक शाला, पुरानी बस्ती खिरहनी में पदस्थ शिक्षक लाल नवीन प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे स्कूली बच्चों के साथ बैठकर कुछ पेय पदार्थ पीने के लिए देते नजर आ रहें हैं। यह वीडियो प्रशासन तक पहुंचा, जिस पर जिला कलेक्टर दिलीप यादव ने बिना देरी किए मामले का संज्ञान मे लेकर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वही उक्त घटना की तथ्यात्मक जांच कराये जाने हेतु नितिन पटेल. तहसीलदार बरही की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसमें नितिन पटेल तहसीलदार बरही,
,बीआर भगत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बडवारा, इन्द्र कुमार साहू, विकासखण्ड परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास जनपद बड़वारा, सुबरण सिंह राजपूत, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र बड़वारा द्वारा जांच कर उक्त जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ दिनांक 20 अप्रैल को कटनी कलेक्टर को प्रस्तुत किया हैं।इस संबंध मे श्रम पदाधिकारी कार्यालय कलेक्टर रमाकांत लोधी पिता सुशील कुमार लोधी उम्र 32 वर्ष के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को रात 11.52 मिनट पर लालनवीन प्रताप सिंह पिता लाल उदय राज सिंह 58 वर्ष निवासी खिरहनी थाना बरही के विरुद्ध बालकों से अवैध रूप से श्रमिक के रूप मे कार्य कराने पर अपराध क्रमांक 233/25 धारा 3,14 बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गईं हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और शिक्षक पर आगे और भी कठोर कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग किस तरह से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाते हैं।