नगर निगम की सख्ती, बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई तेज 10 बड़े कर बकायेदारों के खिलाफ वसूली वारंट जारी, 28 फरवरी तक भुगतान के निर्देश
नगर निगम की सख्ती, बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई तेज
10 बड़े कर बकायेदारों के खिलाफ वसूली वारंट जारी, 28 फरवरी तक भुगतान के निर्देश
कटनी।। वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बकाया कर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नागरिकों की सुविधा के लिए जहां विशेष कर जमा शिविर, अवकाश के दिनों में भी कैश काउंटर खोलने जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं बड़े बकायेदारों पर अब दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के तहत 10 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किए गए हैं।
तीन वार्डों के 10 धारक कार्रवाई के दायरे में
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संत कंवर राम वार्ड के तीन धारकों पर क्रमशः 1,76,788 रुपये, 1,22,018 रुपये और 2,10,728 रुपये बकाया है। गुरुनानक वार्ड के तीन धारकों पर 66,807 रुपये, 1,00,533 रुपये एवं 76,972 रुपये की देनदारी है। वहीं नेहरू वार्ड के चार धारकों पर 1,27,629 रुपये, 4,06,634 रुपये, 2,01,473 रुपये तथा 1,46,477 रुपये बकाया पाया गया है।
पूर्व सूचना के बाद भी नहीं किया भुगतान
निगम प्रशासन ने बताया कि संबंधित बकायेदारों को पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर 30 दिवस की समय-सीमा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अधिनियम की धारा 175 के तहत वसूली वारंट जारी करते हुए चल-अचल संपत्ति के अभिहरण, कुर्की एवं विक्रय की चेतावनी दी गई है।
28 फरवरी तक अंतिम अवसर
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत अमला सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच वारंट के निष्पादन हेतु परिसर में प्रवेश कर सकता है। बकायेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 28 फरवरी 2026 तक या वारंट के निष्पादन से पूर्व बकाया कर जमा कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। नगर निगम कटनी ने नागरिकों और निगम स्वामित्व की दुकानों के किरायेदारों से अपील की है कि वे समय पर करों का भुगतान कर अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचें और किसी भी शंका के समाधान हेतु निगम कार्यालय से संपर्क करें।