जलकर राहत योजना: 50% छूट का लाभ दिलाने घर-घर पहुंच रहा निगम का वसूली दल

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जलकर राहत योजना: 50% छूट का लाभ दिलाने घर-घर पहुंच रहा निगम का वसूली दल


कटनी। नगर निगम की जलकर राहत योजना को लेकर अब जमीनी स्तर पर सक्रियता तेज हो गई है। बकायादार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए जलकर वसूली दल द्वारा डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी उपभोक्ताओं को उनके बकाया जलकर की जानकारी देने के साथ ही कुल बकाया राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर शेष 50 प्रतिशत राशि की छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
अभियान का असर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार को 189 उपभोक्ताओं ने बकाया जलकर की 50 प्रतिशत राशि जमा कर राहत योजना के तहत शेष 50 प्रतिशत राशि पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाया। निगम प्रशासन का मानना है कि घर-घर संपर्क से योजना की जानकारी उन उपभोक्ताओं तक भी पहुंच रही है, जो अब तक योजना का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आए थे।

समय पर भुगतान नहीं किया तो कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई
नगर निगम द्वारा राहत योजना का लाभ लेने का अवसर देने के साथ बकायादारों के विरुद्ध कार्रवाई भी जारी रखी जा रही है। जो उपभोक्ता योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके नल कनेक्शन विच्छेदित किए जा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बकाया देनदारी कम करने के साथ ही कार्रवाई से बचने का भी अवसर है।

घर बैठे भी कर सकते हैं भुगतान
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जलकर भुगतान के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा UPI, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। जो उपभोक्ता ऑफलाइन भुगतान करना चाहते हैं, वे नगर निगम कार्यालय, जोनल कार्यालय तथा सुभाष चौक, विवेकानंद वार्ड लखेरा सहित विभिन्न भुगतान काउंटरों पर जलकर जमा कर सकते हैं।

10 सितंबर तक उठाएं योजना का लाभ
नगर निगम प्रशासन ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 10 सितंबर 2026 से पहले योजना का लाभ उठाएं। समय सीमा समाप्त होने के बाद मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए बेहतर होगा कि वे अपने बकाया जलकर की स्थिति की जानकारी लेकर समय रहते 50 प्रतिशत राशि जमा करें और शेष 50 प्रतिशत की देनदारी से राहत प्राप्त करें।
जनहित की अपील: यदि आपके घर या प्रतिष्ठान पर जलकर बकाया है, तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें। निगम के वसूली दल से योजना की जानकारी लें अथवा उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाकर अपनी पुरानी देनदारी समाप्त करें।

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