शहडोल में तीन तलाक देकर महिला को घर से निकाला, पेंड्रा थाने में केस दर्ज,
शहडोल/पेंड्रा । जीपीएम जिले के पेंड्रा में रहने वाली 35 वर्षीय शबनम बी ने अपने पति समीर खान पर तीन तलाक देकर घर से निकालने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पेंड्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर केस डायरी शहडोल पुलिस को भेज दी है। अब मामले की जांच शहडोल पुलिस करेगी।
2010 में हुई थी शादी, 13 साल की बेटी भी
शबनम बी की शादी 26 अप्रैल 2010 को शहडोल निवासी समीर खान से हुई थी। दोनों की एक 13 साल की बेटी है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 9 अगस्त 2026 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह शहडोल स्थित ससुराल में थी। इसी दौरान पति समीर खान ने उसके साथ गाली-गलौज की।
तीन बार तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप
शबनम के मुताबिक, गाली-गलौज के बाद समीर खान ने उसे जान से मारने की धमकी दी और तीन बार ‘तलाक’ कहकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने बताया कि घटना के समय पड़ोसी अशरफ खान सहित कुछ लोग मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बीच-बचाव भी किया।
मायके पहुंचकर जीजा को बताई घटना
घटना के बाद शबनम घबराकर अपने मायके पेंड्रा लौट आई। महिला का कहना है कि सामाजिक बदनामी के डर से उसने शुरुआत में किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। बाद में उसने अपने जीजा अब्दुल सलाम को पूरी बात बताई। इसके बाद अब्दुल सलाम ने फोन पर समीर खान से बात की।
पति ने तीन तलाक देने की बात स्वीकार करने का दावा
शबनम का दावा है कि जीजा अब्दुल सलाम से फोन पर बातचीत के दौरान समीर खान ने तीन तलाक देने की बात स्वीकार की थी। महिला ने इस बातचीत की काल रिकार्डिंग भी अपने पास होने की बात पुलिस को बताई है।
घटना शहडोल की, पेंड्रा पुलिस ने भेजी केस डायरी
शबनम का मायका पेंड्रा में होने के कारण उसने पेंड्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, घटना शहडोल में हुई है, इसलिए पेंड्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद केस डायरी शहडोल पुलिस को भेज दी है। अब आगे की जांच शहडोल पुलिस करेगी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पेंड्रा पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।