उमेश के खिलाफ लगातार हो रही फर्जी शिकायत, २१ माह के वेतन का हिसाब मांगे जाने को लेकर बढ़ा था विवाद
Ajay Namdev- 7610528622
लालजी साहू द्वारा झूठा आरोप लगाकर किया जा रहा बदनाम, पुलिस की जांच में आरोप निकला झूठा
अनूपपुर,। कोतमा थाना अंतर्गत कमला मोटर अमन ट्रैक्टर के संचालक द्वारा अपने ही मैनेजर उमेश मिश्रा पिता रामचरण गौतम निवासी लालपुर के खिलाफ लगातार फर्जी शिकायत कर धोखाधडी करने का आरोप लगाया है। जिसमें ट्रैक्टर शो रूम के मैनेजर की शिकायत पर कोतमा पुलिस ने जांच करते प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक सहित एसडीओपी कोतमा को प्रस्तुत किया गया। जहां जांच में पूरा मामला पैसो के लेन देने पर दोनो पक्षो का विवाद तथा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के साथ ही उमेश मिश्रा द्वारा अपना २१ माह का वेतन का हिसाब मांगे जाने को लेकर बढ़ा था। शोरूम में ट्रैक्टर क्रय एवं बिक्री का कोई कैश बुक एवं कम्प्यूटर में लेनदेन नही थी। वहीं जांच में कोई दस्तावेजी साक्ष्य, पैसे के लेन देन का कोई भी लिखित प्रमाण नही होने पर कोई भी जुर्म होने नही पाया गया। इसके बावजूद आवेदिका के पति लालजी साहू द्वारा जबरन झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है।
पुलिस की जांच में शिकायत निकला झूठा
शिकायतकर्ता शकुंनतला साहू पति लालजी साहू निवासी श्रमिक नगर बदरा ने पुलिस अधीक्षक से उसकी दुकान कमला मोटर अमन ट्रैक्टर ने शिकायत की कि मैनेजर उमेश मिश्रा द्वारा लगभग २३ लाख रूपए का गबन किया है। जांच के दौरान पुलिस ने आवेदिका एवं अनावेदक उमेश मिश्रा सहित गवाह मोहन सिंह, रणविजय प्रताप सिंह, शिवमंगल सिंह, अब्दुल अजीज के कथन लिए गए जहां जांच में माह सितम्बर २०१७ से मैनेजर उमेश मिश्रा द्वारा २१ माह का वेतन का हिसाब आवेदिका के पति लालजी साहू से मांगने पर दोनो के बीच विवाद हुआ और आवेदिका के पति ने मैनेजर उमेश मिश्रा को शो रूम से निकाल दिया और उसके खिलाफ शोरूम में गबन की शिकायत की थी। पूरे मामले में जहां उमेश मिश्रा पर लगे २३ लाख रूपए के गबन का रिकार्ड भी लालजी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।
२१ माह का वेतन मांगने पर हुआ विवाद, लगाए झूठे आरोप
उमेश मिश्रा ने बताया कि अमन महेन्द्रा टैक्टर एजेंसी की सब डीलर शाखा कोतमा मे बुढ़ानपुर रोड के बगल में खोला गया। जहां शो रूम के देखरेख के लिए मुझ मैनेजर बनाया गया। जहां मेरे द्वारा २१ माह तक कार्य करते हुए जब शोरूम के संचालक से अपना २१ माह का वेतन मांगा गया तो संचालक लालजी साहू द्वारा मुझसे विवाद करते हुए शोरूम से हटा दिया तथा मेरी झूठी शिकायत करते हुए मुझ पर शोरूम के २३ लाख रूपए गबन करने की शिकायत की गई थी, जहां जांच के दौरान कोई भी ग्राहक मुझसे असंतुष्ट नही रहा जिसके बाद से मेरे ऊपर लगाए गए गबन का आरोप सिद्ध नही हो सका। जिसके बाद कुछ माह बाद लालजी द्वारा पुनरू जमीन के लालच में मुझे पुराने झूठे आरोप की लगातार शिकायत की गई।
संयुक्त रूप से क्रय की गई भूमि को हडपने रचा खेल
प्रार्थी उमेश कुमार मिश्रा पिता श्रीराम चरण मिश्रा निवासी लालपुर निगवानी ने बताया कि कोतमा अंतर्गत वार्ड क्रमांक १० स्थित आराजी खसरा नंबर २५ध्१ क रकवा ०.४६६ हेक्टेयर के अंश भाग ०.२०२ हेक्टयर, २२० वर्गफीट व आराजी खसरा नंबर ५६९ध्१ध्झध्१ रकवा ०.०८१ का अंश भाग ०.०४८ हेक्टेयर, १२ डि. लगभग भूमि क्रेता लालजी साहू, उमेश कुमार मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से ४ लाख ५० हजार रूपए में विक्रेता नुसरत जहां मुसलमान से खरीदा गया, जिसमें मेरे द्वारा स्वयं के बचत खाता ३२३३१८०९६२१ एसबीआई कोतमा के चेक नंबर ६१४५१६ व २ लाख रूपए एवं २ लाख ५० हजार रूपए दोनो क्रेतागण संयुक्त रूप से कुल ४ लाख ५० हजार रूपए नगद का भुगतान विक्रेतागणो को किया गया था। जहां क्रेता लालजी साहू द्वारा विगत कुछ माह पूर्व किसी जानकारी के बिना स्वयं के द्वारा नामातंरण आवेदन तहसील कार्यालय कोतमा में प्रस्तुत कर अपने पक्ष में एक क्रेता में नामातंरण आदेश पारित करा लिया गया है। जो पूरा खेल संयुक्त रूप से खरीदी गई भूमि के कारण लगातार मुझ पर आरोप लगाया गया।