छेड़छाड़ करने वाले जेठ को एक साल की सजा

रतलाम। घर में घुसकर महिला से मारपीट की, युवक को छह महीने की जेल , घर के बाहर स्कूटी खड़ी करने की बात पर विवाद के बाद घर में घुसकर महिला से मारपीट करने वाले युवक को न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता प्रजापत ने 6 माह कारावास की सजा सुनाई। छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले जवाहर नगर निवासी जेठ को न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी ने 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दो धाराओं में उस पर कुल 750 रुपए अर्थदंड भी लगाया।
दो धाराओं में उस पर 500-500 रुपए अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ मुकेश मौर्य ने की।
अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ जस्सू वास्केल ने की। अभियोजन के अनुसार 10 जून 2012 को सुबह महिला अपने घर के बाथरूम से बाहर निकली तो जेठ रामस्वरूप पिता तुलसीराम टटावत (52) निवासी जवाहर नगर उसे पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। विरोध करने पर चेहरे पर मुक्के मारे जिससे महिला के दांत से खून निकलने लगा। अभियोजन के अनुसार 8 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे कालिका माता परिसर निवासी अनीता पति राजेंद्र परमार अपने घर के बाहर खड़ी थी। आरोपी सौरभ पिता बालकिशन यादव आया और घर के बाहर स्कूटी खड़ी करने की बात पर विवाद करने लगा। अनीता घर के अंदर चली गईं तो आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट की। अनीता ने स्टेशन रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 20 नवंबर को आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर 24 नवंबर को न्यायालय में चालान पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता प्रजापत ने मारपीट की धारा में 3 माह कारावास और 500 रुपए अर्थदंड तथा घर में घुसने की धारा में 6 माह कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। चिल्लाने पर राकेश यादव और कुलदीप ने बीच-बचाव किया। बीच-बचाव के दौरान महिला ने रामस्वरूप के अंगूठे पर दांत से काट लिया। आरोपी मौके से भाग निकला। महिला ने आईए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने 15 अक्टूबर 2015 को आरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार कर 19 अक्टूबर 2015 को न्यायालय में चालान पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट पल्लवी ने छेड़छाड़ के आरोप में एक साल कारावास और 250 रुपए अर्थदंड तथा मारपीट के आरोप में 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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