मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगणों को दोहरे आजीवन कारावास

Ajay Namdev-7610528622
साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपीगणों ने मृतक के शव को रेल्वे ट्रेक पर फेंक दिया था
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि. 1989) महोदय डॉ. सुभाष कुमार जैन अनूपपुर के न्यायालय के विशेष प्रक. 62/17 थाना भालूमाड़ा का अप. क्र.162/17 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दिनेश कुमार उम्र-22 वर्ष पिता रामखेलावन केवट ग्राम चपानी थाना कोतमा, वीरेन्द्रलाल केवट पिता लालता प्रसाद केवट उर्म -35 वर्ष निवासी चपानी थाना कोतमा, दुर्योधन उर्फ नंदउआ पिता लालता प्रसाद केवट उम्र-37 वर्ष निवासी लतार चौरी टोला थाना भालूमाड़ा, रामखेलावन केवट पिता लालता प्रसाद केवट ग्राम चपानी थाना कोतमा जिला अनूपपुर को भादवि की धारा 302 और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि. की धारा 3(2)5 में दोषी पाते हुए आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए जेल भेजा गया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामनरेश गिरि ने पैरवी की।
यह है मामला
मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश पाण्डेय ने बताया कि 18 जून 2017 को थाना भालूमाड़ा में सूचनाकर्ता दिलीप विश्वकर्मा रेल्वे गैंग मैन द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति का शव रेल्वे ट्रैक पर पड़ा है। उक्त शव के शरीर के भाग आधा कटा हुआ था उक्त सूचना के आधार पर थाना भालूमाड़ा के मर्ग कायम किया गया तथा व्यक्ति के शव की पहचान करायी गई जिसमें मृतक लाला उर्फ दिनेश के रूप में पहचान किया गया। इसके बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया तथा थाने पर अपराध क्र. 152/17 का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक लाला के साथ कोतमा मवेशी बाजार से लौट रहे बबलू महरा को जो चश्मदीद होकर आहत भी है जो घटना की जानकारी आरोपीगण की धमकी के कारण नहीं दे रहा है। विवेचना के दौरान आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ किया गया जिसमें आरोपी दुर्योधन ने ने अपराध स्वीकार कर यह बताया कि 20-25 दिन पहले गांव के लाला उर्फ दिनेश गोड़ के नाटा (मवेशी) की रसीद को लेकर विवाद हुआ था उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मारा था यह बात मैंने अपने भाई रामखेलावन, वीरेन्द्र भतीजा दिनेश को बताया था और कहा था कि लाला गोड़ की हत्या करना है।
आरोपी को उपरोक्त दण्ड से किया दण्डित
18 जून 2017 को लाला सिंह गोड़ कोतमा बाजार गया था तब एक मोटर सायकल से मैं और दिनेश तथा दूसरी मोटर सायकल से रामखेलावन और वीरेन्द्र ने लाला सिंह गोड़ का पीछा किया तो हम लोगों को वह सकोला रेल्वे फाटक से जमुना रोड तरफ से आने वाली जंगली कच्चे रास्ते पर लाला और बबलू महरा आते मिले। रामखेलावन ने मोटर सायकल से लाला के सायकल पर टक्कर मारा तो लाला सायकल से गिर गया तब हम सभी चारों मिलकर डण्डा से मारकर लाला की हत्या कर दिए। बबलू महरा भागने लगा तो उसका पीछा कर उससे भी मारपीट किए थे। लाला गोड़ की हत्या कर उसके शव को मोटर सायकल से ले जाकर रेल्वे फाटक के पास रेल्वे ट्रैक में फेंक दिए। मामला गंभीर होने से राज्य द्वारा सनसनीखेज की सूची में शामिल किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय 18 सितम्बर 2017 को पेश किया गया। राज्य की ओर विचारण के दौरान अभियोजन ने अपनी ओर से 22 साक्षियों का परीक्षण कराया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी का अपराध प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।