न्यायालय ने 20 हजार का लगाया अर्थदण्ड

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी अशोक ओहरी ने चंद जगवानी निवासी चपरा क्वाटर शहडोल विक्रेता मेसर्स विष्णुमल, मोटूमल चपरा क्वाटर शहडोल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 (2)(।।) के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर धारा 52 में वर्णित प्रावधानो के तहत 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड़ लगाकर 30 दिवस में उक्त राशि चालान द्वारा जमा करने के निर्देष दिए गए है। ज्ञातव्य हो कि श्री चंद जगवानी के प्रतिष्ठान में 1 मार्च 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा द्वारा खाद्य तेलो की जॉच एवं नमूना सेम्पल लेकर परीक्षण हेतु भोपाल भेजे जाने पर खाद्य विष्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा 3 नमूनो में से एक नमूना अमानक पाये जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यवाही की गई है।

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