12 वर्षीय बालिका के बलात्कारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश ने शासन विरूद्ध सौरभ त्रिपाठी उम्र 23 वर्ष पिता स्वर्गीय गोपाल त्रिपाठी निवासी ग्राम पिपरतरा थाना बुढ़ार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 एवं भादवि. की धारा 376(2)(जे) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रु. के अर्थदंड धारा 363 भादवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रू. के अर्थदंड तथा धारा 366 भादवि के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अरविंद द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
यह है घटना
25 फरवरी 2018 को अभियोक्त्री घर में नहीं मिली तो अभियोक्त्री की मां ने अभियोक्त्री के गुम हो जाने के सबंध में कोतवाली शहडोल में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई। 26 फरवरी 2018 को फोन से जानकारी प्राप्त हुई कि अभियोक्त्री आरोपी के साथ अनूपपुर में है। तब उसके माता-पिता और कोतवाली की पुलिस अभियोक्त्री को लेने अनूपपुर गये और पूंछने पर अभियाक्त्री ने बताया कि 24 फरवरी 2018 को अपने माता-पिता के साथ घरौला मोहल्ला शहडोल में शादी की पार्टी में गई थी, जहां आरोपी सौरभ त्रिपाठी उसे मिला और उसने अभियोक्त्री से कहा मंै तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन उसे जबरदस्ती अनूपपुर ले गया और वहां एक होटल में ले जाकर जबरन उसके साथ गलत काम किया। उसके मना करने पर बोला कि मैं तुम्हसे शादी कर लूंगा। वहां निकलकर अभियोक्त्री ने अपने घर में फोन लगाकर अनूपपुर में होने की बात बताई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत सजा का ऐलान किया।