शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म
दैहिक शोषण के साथ जान से मारने की धमकी
(अमित दुबे)
नौरोजाबाद। थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने थाना में शिकायत दर्ज कराई कि गुलाब खान पिता मो. नसरउद्दीन खान निवासी वार्ड नंबर 13 झिरिया मोहल्ला पाली में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार 3 वर्षाे से उसका दैहिक शोषण कर रहा था, साथ ही गर्भ ठहने के बाद उसे गोली खिलवाकर गिरा दिया, युवती ने शिकायत में बताया कि जब मैं पुलिस में शिकायत करने की बात कहती थी तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देता था।
घर बुलाकर किया दुष्कर्म
पीडि़त युवती ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह खाना बनाने का काम करती है, उसी के साथ कथित युवक भी खाना बनाने का काम करता है, गुलाब खान द्वारा 8 दिसम्बर 2017 को मुझे फोन करके झिरिया मोहल्ला बुलाया और बोला कि काम में एक जगह जाना है, जिसके बाद उसके घर पर 1.30 बजे पहुंच गई, घर के अंदर गई तो, उसके घर पर कोई नहीं था, जिसके बाद गुलाब द्वारा जबरजस्ती गलत काम करने लगा तो, मैनें मना किया तो, मेरे को बोला मैं शादी करूंगा, चुप रहो और इच्छा के विरूद्ध गलत किया।
लगातार करता था शोषण
पुलिस को दी गई शिकायत में पीडि़ता ने बताया गुलाब द्वारा लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था, जुलाई 2018 में गर्भ ठहर गया था, जिसके बाद कथित युवक द्वारा कहा गया कि गर्भ गिरा दो, जिसके बाद मैं शादी करूंगा, उसके बाद मुझे गोली खिला दी गई, उसके बाद भी युवक द्वारा लगातार मेरा दैहिक शोषण किया जाता रहा, अक्टूबर 2019 में एक बार फिर गर्भ ठहर गया, जिसके बाद फिर कथित युवक द्वारा कहा गया कि बच्चा गिरा दो, मैं गोली लाकर देता हूं। पीडि़ता के मना करने पर कथित युवक द्वारा युवती को कहा गया कि गोली नहीं खाओगी तो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा भगा दूंगा, तब गांव में हल्ला हो जायेगा।
दोबारा खिलाई गर्भनिरोधक गोली
पीडि़त युवती ने बताया कि कथित युवक द्वारा 12 जनवरी को गुलाब खान मुझे आंगनबाड़ी वार्ड नंबर 13 पाली में बुलाया और एक साथ 5 गोली लाया और 2 गोली खिला दिया, बाद में और गोलियां खाई, 13 जनवरी को मेरा बच्चा गिर गया, पीडि़ता ने आरोप लगाया कि कथित युवक द्वारा दबाव बनाकर मुझे गर्भ निरोधक दवाएं खिलाई जाती थी, लगातार शादी का झांसा देकर गलत काम करता था, शादी की बात कहती थी तो, मुझे जान से मारने की धमकी देता था। पीडि़त युवती की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा कथित युवक के विरूद्ध 376 (2) (एन), 506 कामय कर विवेचना में लिया है।