नोटिस के बाद भी शासकीय भूमि में चोरी छिपे किया जा रहा अवैध निर्माण कार्य
anil tiwari
शहडोल। सोहागपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कल्याणपुर मंदिर के पास स्थित शासकीय भूमि अवैध अतिक्रम कर मकान एवं दुकान का निर्माण कराए जाने के मामले में जहां तहसीलदार ने आरती खटीक पति छकोडे खटीक को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण में तहसील सोहागपुर में उपस्थित होकर पेशी दिनांक 11 जून को तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अवैध भवन निर्माण किए जाने के मामले में तहसील से प्राप्त नोटिस के बावजूद आरती खटीक द्वारा शासकीय भूमि में अवैध तरीके से चोरी छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। मामले की जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी कल्याणपुर द्वारा म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 1959 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम कल्याणपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 1.647 हेक्टेयर के जुज भाग 0.002 हेक्टेयर शासकीय अभिलेख में दर्ज है, लेकिन उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने तथा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज होने पर न्यायालय में पेश दिनांक में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गया था, लेकिन उक्त शासकीय भूमि में चोरी छिपे लगातार अवैध निर्माण किए जाने एवं तहसील न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हैं। जबकि तहसील न्यायाल ने अपने आदेश में साफ जाहिर किया था कि प्रश्राधीन भूमि शासकीय है जिस पर बिना अधिकारिता के अतिक्रमण कर निर्माण किया जाना धारा 248 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत अपराध हैै। जिस पर तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में प्रश्राधीन भूमि से अपना कब्जा 24 घंटे के अंदर हटा लेने एवं उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा जारी आदेश का माखौल उडय़ा जा रहा है, जिसके कारण तहसील न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अव्हेलना करने पर न्यायोचित कार्यवाही करनी आवश्यक है, जिससे शासकीय भूमि पर अवैध तरीक से अवैध अतिक्रमण किए जाने वाले अतिक्रमण कारियों पर उचित कार्यवाही हो सके।