पाॅक्सो एक्ट के संचालन का प्रशिक्षण संपन्न, लोक अभियोजक बने पीड़ित बच्चों की आवाजः श्री पुरुषोत्तम शर्मा
शशिकांत कुशवाहा
सिंगरौली । लोक अभियोजन संचालनालय मध्य प्रदेश ने ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ‘’विशेष लोक अभियोजक की भूमिका रिमांड से अंतिम निर्णय तक’’ विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी आनन्द कमलापुरी एडीपीओ ने बताया कि, पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक लोक अभियोजन की अध्यक्षता में उक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया। हेमंत जोशी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) बडवानी म0प्र0 ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण में जिला सिंगरौली से जिला लोक अभियोजन अधिकारी महेन्द्र सिंह गौतम के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष गरवाल सहित सभी सहायक अभियोजन अधिकारी शामिल रहे।
पॉक्सो एक्ट के आवश्यकता एवं भूमिका
पुरुषोत्तम शर्मा ने पॉक्सो एक्ट के आवश्यकता एवं इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब एक अबोध बालक या बालिका के साथ लैंगिक शोषण का अमानवीय पाशविक कृत्य की घटना अपने आप में इतनी भयावह है की एक सभ्य समाज की कल्पना को सिरे से नकार देती है। दुख तब और भी होता है जब ऐसी घटना घट जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवार जन न्याय प्राप्ति हेतु ना सिर्फ संघर्ष करते हैं वरन् कई बार लगता है कि वह बिना न्याय प्राप्त किए हार मान लेते हैं और यहां मुझे लगता है कि उस कृत्य को करने वाला जितना जिम्मेदार वह दुराचारी है जिसने वह कृत्य किया है उतनी ही जिम्मेदार यह समाज भी है जो उसे न्याय ना दिला पाया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि हम हमारे विभाग के प्रत्येक लोक अभियोजन अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण देंगे और उन्हें इस विषय की ओर और अधिक गंभीरता एवं जिम्मेदारी से अभियोजन संचालन हेतु प्रशिक्षित करेंगे, ताकि नन्हे- नन्हे बालक बालिकाओं के प्रति हुए घृणित अपराध को करने वाले नरपिशाचों को बख्शा ना जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
अधिकारियों की ओर से आ रही समस्याओं पर चर्चा
प्रशिक्षण में सीमा शर्मा राज्य समन्वयक पाॅक्सो एक्ट द्वारा पैरवीकर्ता अधिकारियों की ओर से आ रही समस्याओं के संबंध में प्रश्न किये गये जिसका समाधानप्रद उत्तर श्री जोशी द्वारा दिया गया। मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, संचालनालय लोक अभियोजन द्वारा बताया गया कि मुख्य वक्ता श्री जोशी ने पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों का संचालन करने के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को प्रकरण में उनके द्वारा रिमांड के प्रक्रम से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की उनकी भूमिका के विषय में विस्तार से बताया कि विशेष लोक अभियोजक का दायित्व न केवल दोषी को दण्डित कराना है बल्कि पॉक्सो एक्ट एवं अन्य लागू विधियों के अंतर्गत पीड़ित को प्राप्त अधिकारों एवं सेवाओं की उपलब्धताओं की भी जानकारी पीड़ित को देना और इस कार्य में उसकी सहायता करना भी उसका दायित्व है।