कर्मचारी के निलंबन पर रोक

जबलपुर।नगर पालिका परिषद में पदस्थ कर्मी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे मूल कार्य के साथ समय-समय पर अन्य कार्य भी करते हैं। इसी बीच कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें विधानसभा के एक मतदान केन्द्र में मतदाताओं के फोटो दुरुस्त करने का काम सौंपा। समय पर काम पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का निलंबन चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किया गया है। जिस कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है, उसका निलंबन चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता का निलंबन चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर किया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये नगर पालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कलेक्टर को यह छूट प्रदान की है कि यदि वे चाहे तो याचिकाकर्ता को चुनाव ड्यूटी से अलग कर सकते हैं।