समाधान योजना के तहत होगी खनिज राजस्व बकाया वसूली

बकायादारो से छूट का लाभ लेने आग्रह कर रहा विभाग
(Anil Tiwari)
शहडोल। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के निर्देशानुसार खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया वसूली राशि हेतु समाधान योजना तैयार की गई है, जिसमें ब्याज की राशि में छूट प्रदान किया जाना है। छूट हेतु 31 मार्च 2010 पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय मूलधन जमा करने पर ब्याज को पूर्णत: माफ किया जाएगा। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूलधन बकाया राशि 5 लाख से कम है, उन पर देय ब्याज पूर्णत: माफ किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि 500000 से अधिक है, उन प्रकरणों में देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि यदि किसी प्रकरण में न्यायालीन वाद लंबित है तब उपरोक्तानुसार राशि जमा करने पर वाद वापस लिया जा सकता है।
7 हैं बकायादार
जिला खनिज अधिकारी ने जिले के खनिज बकायादारो की सूची जारी की है। जिसमें भगत सिंह निवासी हिरवार ब्यौहारी 59787 रुपए, रामावतार सिंह गोड़ निवासी खामडाड 215689 रुपए, हरिमोहन गुप्ता निवासी बाणसागर ब्यौहारी 58945, अजीत सिंह निवासी पपरेडी ब्यौहारी 694931 रुपए, शैलेंद्र सिंह निवासी रमपुरवा ब्यौहारी 53380, हरिमोहन गुप्ता सागर की बकाया राशि 12646 उपेंद्र सिंह निवासी कल्हारी ब्यौहारी की बकाया राशि 167894 रुपए है।
अवैध भंडारण में ये हैं शामिल
खनिजों के अवैध भंडारण में रमेश कुमार चतुर्वेदी निवासी बुढार 548924 रुपए, सज्जन सिंह निवासी पचगांव राशि 17310 रुपए, नरेंद्र तिवारी निवासी शहडोल 6129 रुपए, रमेश प्रताप सिंह निवासी शहडोल 33804 रुपए, चंद्र प्रकाश शर्मा निवासी बरतरा 24326 रुपए शेष नारायण गुप्ता निवासी धनपुरी जिला शहडोल 134728 रुपए सुरेंद्र सिंह निवासी बुढार जिला शहडोल 135100 रुपए, सुरेंद्र सिंह निवासी बुढार 350936 रुपए, नन्हू मोहम्मद निवासी धनपुरी 18650, सज्जन सिंह निवासी पचगांव 24634 रुपए, छोटेलाल सिंह धनगंवा 21566 रूपये, रमेश प्रताप सिंह निवासी शहडोल 372512 रूपये, चंद्र प्रकाश शर्मा निवासी बरतरा जिला शहडोल 116593 रुपए, कमलेश सिंह निवासी कुदरी 67551 रुपए, पुष्पेंद्र सिंह निवासी पांडवनगर 12270 रूपये, विजय साहू निवासी बुढार 16007 रुपए, भूपेंद्र मिश्रा निवासी हरि सोहागपुर 53668 रूपये, राकेश त्रिपाठी निवासी शहडोल 37924 रुपए रामचंद्र मिश्रा निवासी जमुई 34944 रूपये, सतीश गुप्ता निवासी बुढार 37924 रूपये, राजीव द्विवेदी मिठौरी 21808 रुपए धर्मवीर सिंह निवासी फतेहपुर 10731 रूपये, पिंटू पटेल शहडोल 44285 रुपए विनयपाल सिंह फतेहपुर 33324 रुपए सुरेंद्र सिंह शहडोल 16403 रूपये, चंद्र साहू निवासी शहडोल 358587 रुपए, प्रबंधक आई सी एस कंपनी लिमिटेड चेन्नई मद्रास 28 करोड़ जितेंद्र गोगन शंकर गोगन साइड इंजीनियरिंग डेकोरहोम इंडिया 13 लाख 23 हजार 800 रूपये, एलाइज कान्सट 933600 रूपये, राजकरण सिंह निवासी शहडोल 23980 रूपये, जाकिर खान नौरोजाबाद जिला उमरिया 38235 रूपये अनिल पटेल निवासी रीवा 88785 रूपये, रामकरण पाठक निवासी रीवा 70199 रूपये, संतोष कुमार गुप्ता निवासी चाकघाट रीवा 55858 रुपए की बकाया राशि है। खनिज अधिकारी ने बकायादारो से 31 जनवरी 2021 तक उक्त बकाया राशि जमा कर देय ब्याज का लाभ उठाने की अपील की है।