एक आदतन अपराधी को किया गया एक वर्ष के जिला बदर, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
एक आदतन अपराधी को किया गया एक वर्ष के जिला बदर, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
कटनी- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने माधवनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत हॉस्पिटल लाईन निवासी आदतन अपराधी प्रताप राय मोटवानी को कटनी जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश पारित करते हुये बाहर चले जाने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार माधनगर थाना अर्न्तगत हॉस्पिटल लाईन निवासी प्रताप राय मोटवानी उम्र 50 वर्ष को 1 वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। संबंधित जिला बदर किये गये आदतन अपराधी को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।