नाबालिग के घर में रात में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
संतोष कुमार केवट
अनूपपुर अभियोजन। न्यायालय भूपेन्द्र नकवाल विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला अनूपपुर के न्यायालय ने आरोपी अविनाश उर्फ पल्लेदार बैगा पिता जमुना बैगा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पटना, थाना चचाई जिला अनूपपुर को नाबालिग से छेडछाड के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 12000/- रू. के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है। आरोपी के विरूद्व थाना चचाई में अप. क्र. 169/19 धारा 457, 354 IPC 7/8 pacso act के तहत मुकदमा दर्ज था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10.जुलाई 2019 को पीडिता के माता -पिता दूसरे गांव दसगात्र में गए हुए थे, पीडिता अपने छोटे भाई बहन के साथ रोज की तरह घर पर सो रही थी, आरोपी रात करीब डेढ बजे घर के पीछे का दरवाजा तोडकर घर में घुस गया और घर में जलते हुए बल्ब को निकाला फिर बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर बोला कि मुझे तेरे साथ गलत काम करना है, यदि चिल्लायेगी तो गला दबा दूंगा। पीडिता ने हाथ छुडाते हुए उसके बडे माता-पिता को चिल्लाकर उठाई तब अभियुक्त उनके सामने पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग गया। अगले दिन उसने थाना चचाई जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने अपराध दर्ज कर अभियुक्त को गिरफतार किया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जहां जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा सशक्त पैरवी की गई। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी गिरि द्वारा कराये गए साक्षियों के कथन व साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को दोषी पाते हुए अभियुक्त को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।