निगम सीमान्तर्गत सभी प्रकार की दुकानो, फर्म, प्रतिष्ठानों के संचालन का समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक। पूर्व में जारी आदेशानुसार निर्धारित वैकल्पिक दिवसों में यथावत संचालित होंगी दुकानें

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निगम सीमान्तर्गत सभी प्रकार की दुकानो, फर्म, प्रतिष्ठानों के संचालन का समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक।
पूर्व में जारी आदेशानुसार निर्धारित वैकल्पिक दिवसों में यथावत संचालित होंगी दुकानें।

कटनी – विगत दिवस जिला स्तरीय क्रायसिस मैनेजमेंट समूह कोविड -19 की आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णय अनुसार जिला दण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 30 मई 2021 के अनुपालन मे नगरीय सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं फर्म आदि के संचालन का समय आगामी आदेश तक प्रातःकाल 08 बजे से रात्रि 8 बजे निर्धारित करनें के आदेश निगमायुक्त श्री सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने जारी किये है।
निगमायुक्त श्री धाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी द्वारा पूर्व में जारी आदेशों दिनांक 31 मई 2021 तथा 01 जून 2021 एवं 05 जून 2021 के अनुसार ही दुकानें, फर्म, प्रतिष्ठान आदि निर्धारित वैकल्पिक दिवसों में यथावत संचालित होंगी। जारी इस नवीन आदेश में केवल दुकानों के संचालन हेतु समय-सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है।
नगर में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान जिला दण्डाधिकारी, कटनी द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 मई के अनुसार ही समस्त गतिविधियों का संचालन, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, आदेश के उल्लंघन होनें की दशा मे संबंधित दुकानदार संचालक के विरूद्ध भा.द.सं की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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