मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह का करावास एवं 500 रू. जुर्मान

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अजय नामदेव-6269263787

अनूपपुर अभियोजन। न्यायालय मुख्‍य न्‍यायाधीश अनूपपुर के न्‍यायालय द्वारा प्रकरण क्र 1527/15 थाना जैतहरी में पंजीबद्ध अपराध क्र 281/15 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपीगण बुद्धराज पिता नत्‍चौधरी उम्र लगभग 44 वर्ष कैलाश पिता बुद्धराज चौधीर उम्र 25 वर्ष, छत्रपति पिता बुद्धराज चौधीर उम्र 41 वर्ष सभी निवासीगण वार्ड नं. 13 जैतहरी थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को भादवि की धारा 323 के तहत 03-03  माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू. के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। मामले में पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी श्री राकेश कुमार पाण्‍डेय ने की।  मामले की संक्षिप्‍त जानकारी देते हुए उन्‍होंने बताया कि घटना नवम्‍बर 2015 की है, वार्ड नं. 13 जैतहरी निवासी सूबेलाल ने थाना जैतहरी में इस बात की शिकायत की थी कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 08 बजे अपनी पत्‍नी के साथ घर पर था तभी आरोपीगण उसके घर के पास आए और उसे गाली देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे तब उसकी पत्‍नी कलावती बीच बचाव करने आए तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट किये। थाना जैतहरी द्वारा फरियादी की उक्‍त सूचना पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294,232,506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनामें लिया गया। सम्‍पूर्ण विवेचना पश्‍चात मामला माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया। माननीय न्‍यायालय ने आरोपीगणों को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्‍डित किया है।

 

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