8 सितंबर होगा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव
8 सितंबर होगा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव
निर्वाचन अधिकारी ने घोषित किये निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना
अनूपपुर। माननीय उच्च न्यायालय की याचिका में पारित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के पत्र के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार अग्रवाल को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था साथ ही दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव सम्पादित कराने के निर्देश भी दिये गये। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन वर्ष 2021-2022, 2022-2023 (दो वर्ष) हेतु निम्न निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है।
इन तिथियों पर होंगे निर्वाचन कार्यक्रम
जिला अधिवक्ता संघ का निर्वाचन कार्यक्रम को विभिन्न तिथियों व चरणों में घोषित किया गया है, जिसमें मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन 24 अगस्त को होगा, प्रारम्भिक मतदाता सूची पर आपत्ति 24 अगस्त से 27 तक, प्रारम्भिक मतदाता सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 अगस्त तक, निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म प्राप्त करने व जमा करने की तिथि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, प्राप्त नामांकन पत्रों की सूक्ष्म जांच और वैध पाये गये नामांकन पत्रों का प्रकाशन 2 सितंबर को, नामांकन पत्रों की वापसी एवं उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 3 अगस्त को होगा।
मतदान और परिणाम 8 सितंबर को
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु मतदान 8 सितंबर को घोषित किया गया है वही 8 सितंबर को ही मतदान के बाद मतगणना प्रारंभ करते हुए परिणाम को घोघित कर दिया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला अधिवक्ता संघ का निर्वाचन स्टेट बार काउंसिल ऑफ म0प्र0 के सहल बायलॉज के अनुसार सम्पादित होगा, जिसके अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु चुनाव सम्पादित होगें। सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी सुगमता से मिले इस हेतु निम्नानुसार समस्त पदों हेतु अर्हता एवं योग्यता घोषित की जायेगी।
निर्वाचन संबंधी नियम एवं शर्ते
अध्यक्ष पद हेतु योग्यता वे सभी सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है और जिन्हें वकालत पेशे का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो वे अध्यक्ष पद हेतु योग्य उम्मीदवार होगें। वे सभी सदस्य जिन्हें वकालत पेशे का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो वे सचिव पद हेतु योग्य उम्मीदवार होगें। वे सभी सदस्य जो न्यायालय में लगातार विधि व्यवसाय में संलग्न है उपाध्यक्ष, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय पद हेतु योग्य उम्मीदवार होगें।
राशि जमा होने के बाद स्वीकार होंगे फार्म
उपरोक्त सभी पदों हेतु निम्नानुसार सुरक्षा प्रतिभूति / निक्षेप राशि जमा होने के पश्चात ही निर्वाचन फार्म स्वीकार किये जायेगें। प्रतिभूति राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही होगी अध्यक्ष पद हेतु 6 हजार रूपए, उपाध्यक्ष एवं सचिव पद हेतु 4 हजार रूपए, अन्य पदों हेतु 3 हजार रूपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा होंगे।
अन्य नियम एवं शते
एक सदस्य अधिकतम दो पदो हेतु फार्म भर सकता है, किन्तु किसी एक पद हेतु ही निर्वाचन में भाग लेने हेतु अधिकृत रहेगा, शेष पदो हेतु फार्म वापस न लेने पर प्रथम फार्म मान्य किया जायेगा। सभी पदो हेतु पृथक-पृथक सुरक्षा निधि जमा करनी पड़ेगी। निर्वाचन फार्म के साथ प्रस्तावक एवं उम्मीदवार का म0प्र0 राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा जारी पहचान पत्र जमा करना आवश्यक है, एवं मतदान के वक्त म0प्र0 राज्य अधिवक्ता परिषद् द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में म0प्र0 राज्य अधिवक्ता परिषद् का मॉडल बायलॉज के अनुसार निर्णय दिया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार वन बार वन वोट लागू है, जिसके अनुसार जिन अधिवक्ता ने जहां मतदान स्थल घोषित किया है, वे वही मतदान कर सकेगें। शासन द्वारा जारी कोविड 19 गाईड लाईन के अनुसार मास्क लगाना एवं सोसल डिसटेसिंग का पालन करना नितांत आवश्यक एवं अनिवार्य है। मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति 200 रूपए निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर प्राप्त की जा सकेगी। निर्वाचन अधिकारी से ही प्राप्त किये गये फार्म स्वीकार होगें। निर्वाचन अधिकारी ने सभी सम्मानित अधिवक्तागणों से अपेक्षा की है कि उक्त अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए निर्वाचन कार्यक्रम में भाग लेंगे।