रेत एवं स्टोन डस्ट का अवैध परिवहन करने पर जमा कराया गया 71 हजार 504 रूपये का जुर्माना

रेत एवं स्टोन डस्ट का अवैध परिवहन करने पर जमा कराया गया 71 हजार 504 रूपये का जुर्माना
कटनी।। अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत दिवस ओव्हर लोड रेत एवं स्टोन डस्ट के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए वाहन से 71 हजार 504 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत 30 मई को ग्राम हथेडा मे आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 जेडबी 7385 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, महेंद्र सिंह गोंड द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त करने की कार्यवाही कर अनावेदकों पर 31 हजार 625 रुपये प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया था। इसी तरह 6 जून को ग्राम चाका मे जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक यूपी 95 टी 0863 मे 1.3 घन मीटर ओव्हर लोड रेत का परिवहन पाये जाने पाने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही करते हुए अनावेदकों पर 19 हजार 687 रूपये का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया था। जबकि एक अन्य मामले मे 10 जून को निरीक्षण के दौरान ग्राम तालगांव मे वाहन क्रमांक सीजी 31 बी 4520 में 1 घन मीटर ओवर लोड स्टोन डस्टर का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त किया कर अनावेदक पर 20 हजार 192 रुपये का प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों पर खनिज विभाग द्वारा मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर अनावेदक पर पृथक- पृथक प्रशमन शुल्क की निर्धारित राशि कुल 71 हजार 504 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र तीनों अनावेदकों को प्रेषित किया गया। जिस पर अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क को जमा करने की बात कहकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदकों पर निर्धारित प्रशमन शुल्क की पृथक-पृथक राशि कुल 71 हजार 504 रुपये चालान के माध्यम से जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जब्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जब्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।